Pune Car Crash: नाबालिग को हिरासत में रखने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, पूछा- किस प्रावधान के तहत किया गया
Pune Car Crash अदालत ने याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। मंगलवार 25 जून को फैसला सुनाया जाएगा। नाबालिग ने 19 मई को तेज रफ्तार पोर्शे कार से मोटरसाइकिल सवार दो इंजीनियरों को कुचल दिया था। दोनों इंजीनियरों की मौके पर ही मौत हो गई थी। किशोर को उसी दिन किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) ने जमानत दे दी थी।