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दिल्ली से पुणे आ रही इंडिगो फ्लाइट में इमरजेंसी एग्जिट गेट से छेड़छाड़ की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार

Published: Tue, 03 Nov 2026 04:16 PM (IST)Updated: Tue, 03 Nov 2026 04:21 PM (IST)

दिल्ली से पुणे आ रही इंडिगो की उड़ान में एक यात्री ने इमरजेंसी एग्जिट लीवर से छेड़छाड़ की कोशिश की, जिससे अलार्म बज गया।

दिल्ली-पुणे इंडिगो फ्लाइट में इमरजेंसी एग्जिट से छेड़छाड़।

दिल्ली-पुणे इंडिगो फ्लाइट में इमरजेंसी एग्जिट से छेड़छाड़।

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संक्षेप में पढ़ें

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली से पुणे आ रही एक इंडिगो की फ्लाइट में सोमवार को एक पैसेंजर ने इमरजेंसी एग्जिट गेट के लीवर के साथ छेडछाड़ की कोशिश की। जिससे फ्लाइट का अलार्म बज गया। पुलिस ने मंगलवार को इस मामले में पुणे के रहने वाले 33 साल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, यात्री की पहचान पुणे जिले के सासवड निवासी गौरव सत्येंद्र रौतेला के रूप में हुई है। वह इंडिगो की फ्लाइट 6E6884 में सफर कर रहा था और इमरजेंसी एग्जिट के बगल वाली सीट 19D पर बैठा था।

टेकऑफ के कुछ ही देर बाद अलार्म बज गया

एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर गोविंद पवार ने बताया कि शुरुआती पूछताछ के दौरान, रौतेला ने दावा किया कि उसने उत्सुकतावश लीवर कवर को छू लिया था और उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि यह इमरजेंसी डोर मैकेनिज्म से जुड़ा हुआ है। जैसे ही उसने कवर को छुआ, विमान के अंदर एक अलार्म बज उठा, जिससे क्रू मेंबर्स सतर्क हो गए।

क्या है पूरा मामला?

घटना सोमवार को रात करीब 12.45 बजे हुई, जब फ्लाइट दिल्ली से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद हवा में थी। विमान रात करीब 2 बजे पुणे में उतरा।

इस घटना के बाद, इंडिगो के क्रू मेंबर ओंकार विनोद कुलकर्णी ने यात्री के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि इमरजेंसी डोर के मैकेनिज्म के साथ छेड़छाड़ करने से अन्य यात्रियों की जान और सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी।

पवार ने बताया कि अलार्म सिस्टम विमान की सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा है और इसे ऐसी स्थितियों में क्रू को सतर्क करने के लिए ही बनाया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि 2024 में भी ऐसी ही एक घटना हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था।

BNS और एयरक्राफ्ट एक्ट के तहत मामला दर्ज

पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 35(3) के तहत रौतेला को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा, उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 125 और एयरक्राफ्ट एक्ट की धारा 25 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में आगे की जांच चल रही है।

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