पूजा खेडकर के पिता को मिली जमानत, वकील ने बताया- मां को नहीं Father को ही क्यों मिली बेल
IAS Puja Khedkar Case यह केस 12 जुलाई को पीड़ित किसान पंढरीनाथ पासलकर ने पुणे ग्रामीण के पौड पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाया था। दिलीप और मनोरमा के साथ पांच अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस ने हत्या का प्रयास घातक हथियार के साथ गैरकानूनी ढंग से एकत्र होना दंगा और आपराधिक धमकी के साथ-साथ शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है।

पीटीआई, पुणे। महाराष्ट्र की विवादास्पद आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर को पुणे के एक सेशन कोर्ट ने जमानत दे दी। दिलीप खेडकर को यह जमानत जमीन विवाद में किसान को बंदूक से धमकाने से संबंधित मामले में मिली है।
इसी मामले में पूजा की मां मनोरमा खेडकर को गिरफ्तार किया गया है। यह केस सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद दर्ज किया गया था, जिसमें उन्हें मनोरमा कुछ किसानों से बहस करते हुए बंदूक लहराकर धमका रही हैं।
पीड़ित किसान ने दर्ज करवाया था केस
यह केस 12 जुलाई को पीड़ित किसान पंढरीनाथ पासलकर ने पुणे ग्रामीण के पौड पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाया था। दिलीप और मनोरमा के साथ पांच अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस ने हत्या का प्रयास, घातक हथियार के साथ गैरकानूनी ढंग से एकत्र होना, दंगा और आपराधिक धमकी के साथ-साथ शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है।
मनोरमा खेडकर पर लगा है हत्या के प्रयास का आरोप
हालांकि, वकील सुधीर शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि कोर्ट ने अपने आदेश में हत्या के प्रयास का आरोप मनोरमा खेडकर पर लगाया गया था, दिलीप खेडकर पर नहीं। उन्होंने कहा कि दिलीप खेडकर के खिलाफ अपराध जमानती हैं।
केस में गवाहों से संपर्क नहीं करेंगे दिलीप खेडकर
सुधीर शाह ने आगे कहा कि एडिशनल सेशन जज ए एन मारे ने जमानत अर्जी इस शर्त पर मंजूर की है कि दिलीप खेडकर मामले में गवाहों से संपर्क नहीं करेंगे और उन्हें प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा है कि दिलीप जांच एजेंसी के साथ सहयोग करेंगे।
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