Bhima-Koregoan युद्ध की 205वीं वर्षगांठ आज, जय स्तंभ पर लोगों की उमड़ी भीड़
Bhima-Koregoan battle आज भीमा-कोरेगांव युद्ध की 205वीं वर्षगांठ है। पुणे के कोरेगांव भीमा गांव में लोगों की बड़ी भीड़ जय स्तंभ पर इकट्ठा हुई है। भीमा कोरेगांव की लड़ाई 1 जनवरी 1818 को कोरेगांव भीमा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवा सेना के बीच लड़ी गई थी।

पुणे, एजेंसी। आज भीमा-कोरेगांव युद्ध (Bhima-Koregoan battle) की 205वीं वर्षगांठ है। 1 जनवरी, 1818 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा परिसंघ के पेशवा गुट के बीच लड़ी गई लड़ाई की वर्षगांठ पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पुणे के कोरेगांव भीमा गांव में लोगों की बड़ी भीड़ 'जय स्तंभ' (Jay Stambh) पर इकट्ठा होती है।
साल 2018 में भड़की थी हिंसा
उल्लेखनीय है कि 1 जनवरी, 2018 को भीमा कोरेगांव युद्ध के द्विशताब्दी समारोह के दौरान हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने 162 लोगों के खिलाफ 58 मुकदमे दर्ज किए थे। युद्ध के 200 साल पूरे होने के अवसर पर 1 जनवरी 2018 को कुछ लोगों पर पथराव कर दिया था, जिससे हिंसा भड़क उठी थी। इस मामले में गांव के दलित नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिंदुत्व कार्यकर्ता मिलिंद एकबोटे और संभाजी भिडे पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया था।
सुप्रीम कोर्ट ने की मामले की सुनवाई
2018 के कोरेगांव युद्ध हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त, 2022 को सुनवाई की थी। कोर्ट ने 2018 भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी कवि पी वरवरा राव को चिकित्सा आधार पर नियमित जमानत दे दी थी। उन्हें 28 अगस्त, 2018 को हैदराबाद में उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। पुणे पुलिस ने विश्रामबाग पुलिस स्टेशन में 8 जनवरी, 2018 को विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।
इस बीच, 10 नवंबर, 2022 को शीर्ष अदालत ने एक अंतरिम आदेश में आरोपी गौतम नवलखा को उनकी स्वास्थ्य स्थिति और वृद्धावस्था को देखते हुए एक महीने की अवधि के लिए घर में नजरबंद रखने की अनुमति दी। भीमा कोरेगांव मामले में कई नागरिक स्वतंत्रता कार्यकर्ताओं में से एक नवलखा पर सरकार को गिराने की कथित साजिश के लिए गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम के कड़े प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने 18 नवंबर को आनंद तेलतुंबडे को भीमा कोरेगांव मामले में 1 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।