'चुनाव आयोग के फैसले ने लोकतंत्र की ताकत दिखाई', अजित पवार के गुट को 'असली' NCP घोषित करने के बाद बोले देवेंद्र फडणवीस
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार खेमे को असली एनसीपी घोषित करने के बाद कहा कि इस फैसले ने लोकतंत्र की ताकत को दिखाया है। फडणवीस ने आयोग के फैसले से पहले कहा था कि उन्हें पूरा भरोसा है कि राज्य के दूसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार को पार्टी का नाम एनसीपी और चुनाव चिह्न जरूर मिलेगा।
एएनआई, नागपुर। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार खेमे को 'असली' एनसीपी घोषित करने के बाद कहा कि इस फैसले ने लोकतंत्र की ताकत को दिखाया है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने आयोग के फैसले से पहले कहा था कि उन्हें पूरा भरोसा है कि राज्य के दूसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार को पार्टी का नाम 'एनसीपी' और चुनाव चिह्न जरूर मिलेगा।
'यह एक अपेक्षित निर्णय था'
फडणवीस ने यहां संवाददाताओं से कहा, "यह एक अपेक्षित निर्णय था। हमें विश्वास था कि अजित पवार को एनसीपी का हक मिलेगा। उनके पास बहुमत है और पार्टी संगठन भी उनके साथ है। दोनों पक्षों का बहुमत उनके साथ लगता है। मैं अजित पवार को बधाई देता हूं। 2019 में जनादेश को तोड़ा गया और जनता के जनादेश को धोखा दिया गया लेकिन इस फैसले ने लोकतंत्र की ताकत दिखाई है।"
#WATCH | Nagpur: On Ajit Pawar getting the NCP name and symbol, Maharashtra Deputy CM Devendra Fadnavis says, "This was an expected decision. If we look at the kind of decisions given by the Election Commission at different times in the last 10-15 years in such matters, then… pic.twitter.com/8hZkN7bjGe
— ANI (@ANI) February 6, 2024
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फैसले से आगामी चुनावों पर पड़ेगा असर
चुनाव आयोग ने मंगलवार को याचिकाकर्ता अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट के पक्ष में एनसीपी के भीतर विवाद का निपटारा कर दिया। चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में अजित पवार गुट को एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह दे दिया है, जिसका आगामी चुनावों पर असर पड़ेगा।
चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट को नई पार्टी के नाम के लिए तीन प्राथमिकताएं देने का विकल्प देने के लिए 7 फरवरी 2024 को दोपहर 3 बजे तक का समय दिया गया है। आयोग की ओर से यह फैसला छह महीने से अधिक समय तक चली 10 से अधिक सुनवाई के बाद लिया गया।
पोल पैनल ने कहा कि यह फैसला याचिका की स्थिरता के निर्धारित परीक्षणों के बाद लिया गया है, जिसमें पार्टी संविधान के लक्ष्यों और उद्देश्यों का परीक्षण, पार्टी संविधान का परीक्षण और संगठनात्मक और विधायी बहुमत का परीक्षण शामिल है।
अजित पवार ने आयोग के फैसले की सराहना करते हुए कहा, "मामला चुनाव आयोग के समक्ष था। एक अलग मामला विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष भी है। उस मामले में भी सुनवाई हुई है और हमें उम्मीद है कि जल्द ही फैसला हमारे साथ है। मैं आयोग के फैसले का स्वागत करता हूं।"
पिछले साल 2 जुलाई को शरद पवार के भतीजे ने महा विकास अघाड़ी (एमवीए) छोड़ दिया था और पांचवीं बार महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री बनने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए खेमे में शामिल हो गए थे। मौजूदा विधानसभा में एनसीपी का शरद पवार गुट विपक्षी खेमे में है, जिसमें अजित पवार आठ विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में चले गए थे।
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