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    IAS Puja Khedkar: 14 दिन की न्यायिक हिरासत में ट्रेनी IAS की मां मनोरमा, पिस्तौल से किसान को धमकाने का है आरोप

    By Agency Edited By: Babli Kumari
    Updated: Mon, 22 Jul 2024 07:04 PM (IST)

    IAS Puja Khedkar पुणे जिला अदालत ने आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। मनोरमा को भूमि विवाद को लेकर कथित तौर पर बंदूक से लोगों को धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।सोमवार को पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने मनोरमा खेडकर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

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    आईएएस ट्रेनी पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत (फाइल फोटो)

    पीटीआई, पुणे। पुणे जिले की एक अदालत ने सोमवार को आईएएस ट्रेनी पूजा खेडकर (IAS Trainee Pooja Khdekar) की मां मनोरमा खेडकर (Manorama Khedkar) को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मनोरमा खेडकर को भूमि विवाद को लेकर कुछ लोगों को बंदूक दिखाकर धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

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    सोमवार को पुलिस हिरासत समाप्त होने के बाद मनोरमा को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उसे 18 जुलाई को रायगढ़ जिले के महाड के पास हिरकनिवाड़ी गांव के एक लॉज से गिरफ्तार किया गया था।

    खेडकर दंपती और पांच अन्य के खिलाफ मामला दर्ज 

    पुलिस ने मनोरमा और उनके पति दिलीप खेडकर की तलाश शुरू की थी, जब एक वीडियो सामने आया था जिसमें उन्हें 2023 में पुणे के मुलशी तहसील के धडवाली गांव में भूमि विवाद को लेकर कुछ लोगों को बंदूक से धमकाते हुए दिखाया गया था। पुणे ग्रामीण में पौड पुलिस ने खेडकर दंपती और पांच अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 144 (घातक हथियार से लैस होकर गैरकानूनी तरीके से एकत्र होना), 147 (दंगा) और 506 (आपराधिक धमकी) के अलावा शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

    पूजा खेडकर प्रमाण पत्र को लेकर जांच के दायरे में  

    इससे पहले शनिवार को पुलिस ने अदालत को बताया था कि उन्होंने अपराध में इस्तेमाल की गई एक पिस्तौल और एक कार बरामद कर ली है। बता दें कि पूजा खेडकर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की उम्मीदवारी में विकलांगता और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) प्रमाण पत्र के संबंध में अपने दावों और पुणे कलेक्टर कार्यालय में अपने कार्यकाल के दौरान अपने आचरण के लिए जांच के दायरे में हैं।

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