Mumbai: सड़क हादसे में मारे गए व्यक्ति के परिजनों को 1.36 करोड़ से अधिक का मुआवजा, बीमा कंपनी की दलील खारिज
Mumbai News मुंबई स्थित मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2018 में ठाणे जिले में हुई एक सड़क दुर्घटना में मारे गए मोटरसाइकिल सवार के स्वजन को 1.36 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह हादसा दिसंबर 2018 में ठाणे में मुंबई-आगरा राजमार्ग के शाहपुर में हुआ था। मृतक आईटी कंपनी में काम करता था।

मुंबई, एजेंसी। मुंबई स्थित मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2018 में ठाणे जिले में हुई एक सड़क दुर्घटना में मारे गए मोटरसाइकिल सवार के स्वजन को 1.36 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
दिसंबर 2018 में हुआ हादसा
एमएसीटी ने 21 अगस्त को पारित आदेश में दुर्घटना को अंजाम देने वाले वाहन की बीमा कंपनी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि दुर्घटना उस व्यक्ति की लापरवाही के कारण हुई थी जो मोटरसाइकिल पर सवार था। यह हादसा दिसंबर 2018 में ठाणे में मुंबई-आगरा राजमार्ग के शाहपुर में हुआ था।
एक आइटी कंपनी में काम करने वाले अरविंद बालसुब्रमण्यम मोटरसाइकिल से ठाणे से इग्तपुरी जा रहे थे। सामने से आ रही जीप ने उन्हें टक्कर मार दी थी। दुर्घटना के बाद बालसुब्रमण्यम को अस्पताल ले जाया गया था, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
जीप चालक की लापरवाही से हुआ हादसा
मृतक के स्वजन ने बताया कि जीप चालक की लापरवाही से यह हादसा हुआ। उन्होंने वाहन के मालिक और बीमा कंपनी से संयुक्त रूप से दो करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की। न्यायाधिकरण ने बीमा कंपनी के मृतक की गलती वाले तर्क को खारिज करते हुए कहा कि इस बात की पुष्टि के लिए कोई ठोस सुबूत नहीं दिया गया है।
न्यायाधिकरण ने आदेश दिया कि जीप का मालिक और उसकी बीमा कंपनी संयुक्त रूप से 1.36 करोड़ रुपये और इस पर लगने वाले ब्याज की राशि आवेदकों को मुआवजे के रूप में दें।

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