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    Thane News: सड़क हादसे में युवक समेत 5 लोगों की मौत, परिजनों को बीमा कंपनी से 1.35 करोड़ रुपये का मुआवजा

    By Jagran News Edited By: Siddharth Chaurasiya
    Updated: Tue, 27 Feb 2024 12:31 PM (IST)

    याचिकाकर्ताओं में - जोशी की 52 वर्षीय पत्नी और 31 साल के बेटे - ने तर्क दिया कि बस को लापरवाही से और सड़क के गलत तरफ चलाया गया था जिससे घातक टक्कर हुई। उन्होंने जोशी की मौत के लिए 2.70 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की थी। जोशी की पत्नी दीपाली समेत दावेदार मुंबई के बोरीवली के रहने वाले हैं।

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    सिन्नार-शिरडी रोड पर पेट्रोल पंप के पास एक बस ने उसकी एसयूवी को टक्कर मार दी थी।

    पीटीआई, ठाणे। यहां मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2018 में एक सड़क दुर्घटना में मारे गए 48 वर्षीय व्यक्ति के परिवार को 1.35 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया है। 12 फरवरी के अपने आदेश में, एमएसीटी अध्यक्ष और प्रधान जिला जज एस बी अग्रवाल ने वाहन के मालिक चंद्रकांत लक्ष्मीनारायण इंदानी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मृतक के परिजनों को याचिका दायर करने की तिथि से 7.50 प्रतिशत ब्याज सहित 1.35 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

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    नीलेश जोशी की 10 नवंबर 2018 में 39 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। सिन्नार-शिरडी रोड पर पेट्रोल पंप के पास एक बस ने उसकी एसयूवी को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में एसयूवी में सवार नीलेश जोशी तथा पांच अन्य लोगों की मौत हो गई थी।

    एमएसीटी के अध्यक्ष ने अपने आदेश में कहा, "इस हादसे की जांच में स्पष्ट रूप से यह पाया गया कि यह बस के चालक की लापरवाही थी।"

    याचिकाकर्ताओं में - जोशी की 52 वर्षीय पत्नी और 31 साल के बेटे - ने तर्क दिया कि बस को लापरवाही से और सड़क के गलत तरफ चलाया गया था, जिससे घातक टक्कर हुई। उन्होंने जोशी की मौत के लिए 2.70 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की थी। जोशी की पत्नी दीपाली समेत दावेदार मुंबई के बोरीवली के रहने वाले हैं।

    बस का मालिक ट्रिब्यूनल के सामने पेश नहीं हुआ और इसलिए मामले में उसके खिलाफ एकपक्षीय फैसला सुनाया गया, जबकि बीमाकर्ता ने दावे का विरोध करते हुए तर्क दिया कि जोशी स्थायी रोजगार में नहीं था। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने उदाहरणों का हवाला देते हुए पाया कि निजी रोजगार में होने से स्थायी रोजगार की स्थिति में बाधा नहीं आती है और याचिकाकर्ताओं को मुआवजा देने के लिए बीमाकर्ता के दायित्व की पुष्टि होती है।

    ट्रिब्यूनल ने एग्नेल की 1 लाख रुपये की मासिक आय और भविष्य की आय की संभावनाओं के लिए 30 प्रतिशत अतिरिक्त रकम को ध्यान में रखते हुए दावे की गणना की। एमएसीटी ने मृतक की उम्र के आधार पर 13 का गुणक लागू किया, जिससे मुआवजे का आंकड़ा 1,35,90,052 रुपये पर पहुंच गया, जिसमें आय, संपत्ति, कंसोर्टियम और अंतिम संस्कार के खर्चों की हानि शामिल थी।

    ट्रिब्यूनल ने निर्देश दिया कि व्यक्ति की पत्नी के लिए 1 करोड़ रुपये और उसके बेटे के लिए 5 लाख रुपये सावधि जमा में रखे जाएं और शेष और अर्जित ब्याज का भुगतान महिला को अकाउंट पेयी चेक के माध्यम से किया जाए।