Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस पोर्टल पर नहीं दी किराएदारों की डिटेल, मुंबई के दो मकान मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज; पढ़ें पूरा मामला

    Updated: Tue, 18 Mar 2025 12:38 PM (IST)

    पिछले हफ्ते कुर्ला और दादर के दो मकान मालिकों के खिलाफ पुलिस की वेबसाइट पर किराएदारों की डिटेल अपलोड न करने के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। BNS की धारा 223 (लोक सेवक के आदेश का उल्लंघन) के तहत आरोप में एक साल तक की जेल हो सकती है। यह कार्रवाई अपंजीकृत किराएदारों के खिलाफ शहर भर में की गई कार्रवाई का हिस्सा थी

    Hero Image
    मुंबई में मकान मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज

    डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई पुलिस के साथ किराए के समझौते को रजिस्टर्ड न करवाने वाले प्रॉपर्टी मालिकों के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है, पिछले हफ्ते कुर्ला और दादर के दो मकान मालिकों के खिलाफ पुलिस की वेबसाइट पर किराएदारों की डिटेल अपलोड न करने के लिए एफआईआर दर्ज की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    BNS की धारा 223 (लोक सेवक के आदेश का उल्लंघन) के तहत आरोप में एक साल तक की जेल हो सकती है। यह कार्रवाई अपंजीकृत किराएदारों के खिलाफ शहर भर में की गई कार्रवाई का हिस्सा थी, जो पुलिस आयुक्त के 29 जनवरी के आदेश के बाद शुरू हुई थी, जिसमें सभी मकान मालिकों/फ्लैट या संपत्ति मालिकों को अपने किराएदारों का विवरण ऑनलाइन रजिस्टर्ड करना अनिवार्य किया गया था।

    पुलिस अधिकारियों ने दी चेतावनी

    पुलिस अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि ऐसा न करने पर जुर्माना, कानूनी आरोप और यहां तक ​​कि गिरफ्तारी भी हो सकती है। अपंजीकृत किराएदार गंभीर सुरक्षा जोखिम पैदा करते हैं।

    एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसको लेकर कहा,

    इस कार्रवाई का उद्देश्य मुंबई की सुरक्षा करना और संपत्ति मालिकों से जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

    यह कार्रवाई अवैध अप्रवासियों को बाहर निकालने के नए प्रयासों के बीच भी की गई है।

    तीन साल के लिए किराए पर दिया गया कमरा

    कुर्ला मामले में, हनीफ अलाउद्दीन शेख (48) ने औपचारिक समझौते या पुलिस अधिसूचना के बिना तीन साल के लिए एक जरी फैक्ट्री कर्मचारी इम्तियाज अहमद अंसारी (38) को एक कमरा किराए पर दिया था। दोनों को नेहरू नगर पुलिस स्टेशन बुलाया गया और उनके बयान दर्ज किए गए। शेख ने कहा कि उन्हें नए आदेश के बारे में जानकारी नहीं है।

    जांच में क्या आया सामने ?

    दादर में, एसआई सतपुते के नेतृत्व में एक टीम ने दादर रेलवे पुल के पास रहने वाले एक अपंजीकृत किरायेदार के बारे में एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई की। जांच में पता चला कि सब्जी विक्रेता हरिकेश महावीर निषाद (39) अगस्त 2023 से बिना किसी पंजीकृत किरायेदारी समझौते के एक बिल्डिंग के नीचे रह रहा था। पुलिस ने मकान मालिक अशोक बंसराज पांडे (58) से पूछताछ की, जो माटुंगा के सिद्धि कैंप में रहते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की।