Mumbai Crime News: सौतेला पिता नाबालिग से करता रहा दुष्कर्म, किया गर्भवती, डीएनए टेस्ट रिपोर्ट ने किया खुलासा
बई में एक खास अदालत ने डीएनए जांच रिपोर्ट के आधार पर एक 41 वर्षीय एक व्यक्ति को 2019 से अपनी 16 वर्षीय सौतेली बेटी से बार-बार दुष्कर्म करने और उसे गर्भवती करने के जुर्म में 20 साल कैद की सजा सुनाई
मुंबई, पीटीआई । मुंबई में एक खास अदालत ने डीएनए जांच रिपोर्ट के आधार पर एक 41 वर्षीय एक व्यक्ति को 2019 से अपनी 16 वर्षीय सौतेली बेटी से बार-बार दुष्कर्म करने और उसे गर्भवती करने के जुर्म में 20 साल कैद की सजा सुनाई, लेकिन सजा सुनाते समय पीड़िता और उसकी मां इस बात से मुकर गए की आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म किया है।
सौतेले पिता ने नाबालिग से किया दुष्कर्म
न्यायधीश ने अपने आदेश में कहा कि डीएनए रिपोर्ट स्पष्ट रूप से बताती है कि आरोपित पीड़ित लड़की के भ्रूण का जैविक पिता है। न्यायधीश ने कहा कि बड़े दुख की बात है कि एक सौतेले पिता ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ ऐसा कर के जघन्य अपराध किया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पीड़िता और उसकी मां मुकर गई हैं, इसका मतलब यह नहीं कि दर्ज मामला बर्खास्त हो गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपित अक्टूबर 2019 से लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहा था। जून 2020 में लड़की ने अपनी मां को अपराध की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। पुलिस द्वारा जब मेडिकल जांच कराई गई तो पता चला कि पीड़िता 16 महीने की गर्भवती है। मामला दर्ज होने के बाद पीड़िता के गर्भ को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन सुनवाई के दौरान पीड़िता और उसकी मां मुकर गईं।।
पत्नी वापिस लेना चाहती है केस
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पीड़िता और उसकी मां ने अदालत के सामने अपने बयान में कहा कि आरोपित ही उनके परिवार में एकमात्र कमाने वाला सदस्य था, इसलिए वह उनको माफ कर के मामला वापिस लेना चाहते हैं और आरोपित को जेल से बाहर लाना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता ने जो बयान दिया है, उस बयान से यह साबित होता है कि वह अपनी मां के भावनात्मक दबाव में है और इसलिए उसने लगाए गए आरोपों से इनकार किया है। न्यायाधीश ने कहा है कि डीएनए परीक्षण ने साबित कर दिया है कि आरोपित और पीड़िता भ्रूण के जैविक माता-पिता थे।
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