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    Saif Ali Khan Case: 'मैं निर्दोष हूं, झूठी कहानी...', आरोपी शरीफुल इस्लाम ने कोर्ट से मांगी जमानत

    By Agency Edited By: Piyush Kumar
    Updated: Sun, 20 Jul 2025 07:18 AM (IST)

    बांग्लादेशी नागरिक सैफ अली खान पर चाकू से हमले के आरोप में गिरफ्तार ने अदालत में जमानत याचिका दायर की। उसने दावा किया कि वह निर्दोष है और प्राथमिकी काल्पनिक है। सैफ पर जनवरी में बांद्रा स्थित उनके अपार्टमेंट में हमला हुआ था जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आरोपी शरीफुल इस्लाम को ठाणे से गिरफ्तार किया गया था।

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    सैफ अली खान को चाकू मारकर घायल करने वाले आरोपी ने खुद को बताया बेगुनाह।(फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

    पीटीआई, मुंबई। अभिनेता सैफ अली खान को चाकू मारकर घायल करने के आरोप में गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक ने एक अदालत में जमानत याचिका दायर कर दावा किया कि वह निर्दोष है। उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी एक काल्पनिक कहानी है।

    सैफ पर इसी साल 16 जनवरी को बांद्रा स्थित उनके 12वीं मंजिल स्थित अपार्टमेंट में चाकू से कई वार किए गए थे। लीलावती अस्पताल में उनकी एक आपातकालीन सर्जरी हुई थी, जहां से उन्हें पांच दिन बाद छुट्टी दे दी गई थी।

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    ठाणे से गिरफ्तार हुआ था शरीफुल इस्लाम

    पुलिस ने घटना के दो दिन बाद मोहम्मद शरीफुल इस्लाम को ठाणे से गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल महानगर की आर्थर रोड जेल में बंद है। शुक्रवार को वकील विपुल दुशिंग के माध्यम से दायर अपनी जमानत याचिका में आरोपित इस्लाम ने दावा किया कि वह निर्दोष है और उसका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।

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