Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर विवाद, SC ने अजित पवार के 40 विधायकों को भेजा नोटिस

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अजित पवार और 40 विधायकों को नोटिस जारी किया है। दरअसल अजित पवार गुट को असली एनसीपी की मान्यता देने के स्पीकर के फैसले के खिलाफ शरद पवार गुट ने याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्धव ठाकरे खेमे की याचिका पर सुनवाई के बाद शरद पवार खेमे की याचिका पर सुनवाई होगी।

    By Agency Edited By: Nidhi Avinash Updated: Mon, 29 Jul 2024 03:51 PM (IST)
    Hero Image
    SC ने अजित पवार के 40 विधायकों को भेजा नोटिस (Image: Jagran)

    पीटीआई, मुंबई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शरद पवार गुट की याचिका पर अजित पवार और उनके 40 विधायकों से जवाब मांगा है। दरअसल,  महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें उपमुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले समूह को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घोषित किया गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत

    मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने शरद पवार गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर गौर किया कि राज्य विधानसभा के बचे हुए छोटे कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है। बता दें कि राज्य विधानसभा का कार्यकाल इस साल नवंबर में समाप्त हो रहा है।

    पहले उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर होगी सुनवाई

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असली शिवसेना मामले में स्पीकर के फैसले पर उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर सुनवाई की जाएगी। इसके बाद शरद पवार गुट की सुनवाई होगी। बता दें कि ठाकरे समूह ने भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों के पक्ष में स्पीकर के फैसले को चुनौती देते हुए इसी तरह की याचिका दायर की है।

    यह भी पढ़ें: Maratha OBC Quota: मराठों को OBC कोटा नहीं दिया जाना चाहिए, BJP सांसद ने किया विरोध

    यह भी पढ़ें: 'AAP और दिल्ली के उपराज्यपाल को सोचना चाहिए...' राव कोचिंग हादसे पर सियासी घमासान; संजय राउत ने दी प्रतिक्रिया