एंटीलिया बम कांड मामले में NIA ने दायर किया हलफनामा, आरोपित सचिन वाजे की जमानत याचिका का किया विरोध
एनआईए ने बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की जमानत याचिका का विरोध करते हुए एक हलफनामा दायर किया जो एंटीलिया बम कांड और उसके बाद व्यवसायी मनसुख हिरन की हत्या से संबंधित मामलों में मुख्य आरोपित हैं। फाइल फोटो।
मुंबई, पीटीआई। उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी फरवरी 2021 में दक्षिण मुंबई में अपने आवास एंटीलिया के पास विस्फोटकों से लदी कार बरामद होने की घटना के बाद भयभीत थे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने गुरुवार को विशेष अदालत को यह जानकारी दी।
सचिन वाजी की जमानत याचिका का एजेंसी ने किया विरोध
एजेंसी ने बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की जमानत याचिका का विरोध करते हुए एक हलफनामा दायर किया, जो एंटीलिया बम कांड और उसके बाद व्यवसायी मनसुख हिरन की हत्या से संबंधित मामलों में मुख्य आरोपित हैं। एनआइए के अनुसार, मुंबई अपराध शाखा के तत्कालीन सहायक पुलिस निरीक्षक वाजे ने एक साजिश के तहत एंटीलिया के बाहर विस्फोटकों से भरी एक स्कार्पियो खड़ी की थी।
एनआईए ने वाजे पर क्या कहा?
हिरन ने पुलिस से पहले झूठ बोला कि स्कार्पियो उसके कब्जे से चुराया गया था, लेकिन जब उसने बाद में कहा कि वह सच कहेगा, तो साजिशकर्ताओं ने उसकी हत्या कर दी। वर्तमान में न्यायिक हिरासत में वाजे ने इस साल अप्रैल में जमानत याचिका दायर की थी। एनआइए ने कहा कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वाजे सीधे अपराध में शामिल है और आतंकवादी कृत्य करने की साजिश के लिए दंडनीय अपराध किया है।
अंबानी परिवार को मिली थी धमकियां
मामले में कड़े गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम को लागू करने को सही ठहराते हुए एनआइए ने कहा कि अंबानी परिवार को अतीत में धमकियां मिली थीं। एजेंसी ने अपने हलफनामे में कहा कि मौजूदा मामले में, धमकी आतंकवाद के एक अधिनियम के साथ जुड़ी हुई थी और इसलिए यूएपीए के दायरे में आती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।