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    Mumbai: व्यवसायी हत्या मामले में गैंगस्टर एजाज लकड़ावाला को आजीवन कारावास, छोटा राजन बरी

    By Agency Edited By: Sonu Gupta
    Updated: Thu, 07 Mar 2024 11:00 PM (IST)

    मुंबई की एक विशेष अदालत ने लगभग 28 साल पहले व्यवसायी की हत्या के मामले में गैंगस्टर एजाज लकड़ावाला को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में सह-आरोपित जेल में बंद गैंगस्टर राजेंद्र निकालजे उर्फ छोटा राजन को सबूतों के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया।विशेष न्यायाधीश ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के पूर्व सहयोगी लकड़ावाला को हत्या और शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी ठहराया।

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    गैंगस्टर एजाज लकड़ावाला को आजीवन कारावास। फाइल फोटो।

    पीटीआई, मुंबई। मुंबई की एक विशेष अदालत ने लगभग 28 साल पहले व्यवसायी की हत्या के मामले में गैंगस्टर एजाज लकड़ावाला को गुरुवार को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में सह-आरोपित जेल में बंद गैंगस्टर राजेंद्र निकालजे उर्फ छोटा राजन को सबूतों के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया।

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    इस मामले में ठहराया गया दोषी

    विशेष न्यायाधीश एएम पाटिल ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के पूर्व सहयोगी लकड़ावाला को हत्या और शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी ठहराया। एफआईआर के अनुसार, सात अक्टूबर 1996 को दो अज्ञात लोगों ने मोहम्मद अली रोड पर दुकान के अंदर व्यवसायी सैय्यद फरीद मकबूल हुसैन पर गोली चलाई और मौके से भाग गए। हुसैन को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। इस मामले की जांच मुंबई पुलिस ने की थी।

    दायर हुआ था आरोप पत्र

    जांच के बाद लकड़ावाला के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, जबकि राजन को एक वांछित आरोपित के रूप में दिखाया गया था। बाद में मामले की जांच सीबीआइ द्वारा की गई।

    मौत से पहले पुलिस को दिए बयान में हुसैन ने कहा था कि शूटर ने नाना (राजन) नाम लिया था। अदालत ने तीन चश्मदीदों और सूचना देने वाले मृतक के भाई सैय्यद सोहेल मकबूल हुसैन की गवाही पर भरोसा किया।

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