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    Mumbai Coronavirus Guideline: मुंबई पुलिस ने जारी की नई कोरोना गाइडलाइन, जानें क्‍या हैं नए नियम

    By Babita KashyapEdited By:
    Updated: Wed, 07 Apr 2021 03:27 PM (IST)

    Lockdown Guideline in Mumbai महाराष्ट्र में बेकाबू होते कोरोना पर लगाम लगाने के लिए मुंबई पुलिस ने नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के अनुसार कुछ स ...और पढ़ें

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    मुंबई पुलिस ने नई गाइडलाइन जारी की है।

    मुंबई, एएनआइ। महाराष्ट्र में दिनोंदिन कोरोना बेकाबू होता जा रहा है जिसे देखते हुए मुंबई पुलिस ने नई गाइडलाइन जारी की है। इस नई गाइडलाइन के अनुसार शहर में कई तरह की पाबंदियां लगायी गयी हैं। जिससे कोरोना पर लगाम लगायी जा सके। इस मामले में राज्‍य सरकार का भी यही कहना है कि  हमारी पहली प्राथमिकता कोरोना को रोकना है, इसे लेकर अब लापरवाही बर्दाश्‍त नहीं की जाएगी। अगर कोई भी व्‍यक्ति नियमों का उल्‍लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। 

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     नई कोरोना गाइडलाइन 

    • वीकेंड में सार्वजनिक स्‍थानों पर सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक पांच लोगों से अधिक की आवाजाही की अनुमति नहीं।
    • वीकेंड में रात 8 बजे से सोमवार सुबह सात बजे  तक आवश्‍यक सेवाओं को छोड़कर अन्‍य किसी भी तरह की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।
    • समुद्र तट ( Sea Beach) 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे।
    • गार्डन और सार्वजनिक मैदानों में  सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक पांच से अधिक लोगों को जाने की अनुमति नहीं होगी।
    • आवश्‍यक सेवाओं को छोड़कर दुकानें, बाजार व मॉल पूरी तरह से बंद रहेंगे। 
    • आवश्‍यक सेवाएं हमेशा चालू रहेगी। 
    • निजी कार्यालय बंद रहेंगे (आवश्यक सेवाओं को छोड़कर)
    • फिल्म और टीवी शूटिंग  के लिए शर्तों के साथ अनुमति दी गई है। 
    • धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यों पर प्रतिबंध रहेगा।  
    • मनोरंजन सेवाएं (सिनेमा, थिएटर, ऑडिटोरियम, आर्केड, वाटर पार्क, क्लब, स्विमिंग पूल, जिम, खेल परिसर)  बंद रहेंगे। 

     सार्वजनिक परिवहन के लिए नियम

    • ऑटो रिक्शा में  चालक समेत  दो सवारी  
    • टैक्सी - चालक + 50% क्षमता
    • बस - बैठने की पूरी क्षमता, कोई खड़ा नहीं होगा 
    • ट्रेन / बस / फ़्लाइट द्वारा आने -जाने वाले व्यक्ति हर समय यात्रा कर सकते हैं।
    • प्राइवेट बसों / वाहनों से यात्रा करने वाले औद्योगिक श्रमिक- वैध आईडी कार्ड का उपयोग करके हर समय यात्रा कर सकते हैं।

     निजी वाहन:

    • सामान्‍य दिनों में सुबह 7 बजे- 8 बजे) - अनुमति 
    • आवश्‍यक सेवा से जुड़े लोगों के लिए  रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक और शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक छूट रहेगी।
    •  सरकारी कार्यालय 50% क्षमता के साथ खुले रहेंगे इस दौरान किसी भी आगंतुक को आने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी आगंतुक को अनुमति नहीं है
    • COVID-19,बिजली, पानी, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के जवाब के लिए आवश्यक सरकारी कार्यालय 100% क्षमता के साथ खुलेंगे।

    बता दें कि  महाराष्ट्र में दिनोंदिन हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में यहां कोरोना के  55469 नए मामलों की पुष्टि हुई है और  297 संक्रमितों की मौत दर्ज हुई है। अब तक 34256 लोगों को स्‍वस्‍थ पाये जाने पर अस्‍पताल से घर भेजा जा चुका है। स्‍वास्‍थ्‍य विभाग से प्राप्‍त आंकड़ों के अनुसार राज्‍य  में कोरोना संक्रमण के कुल 31,13,354 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें से  4,72,283 मरीज सक्रिय हैं। कुल 25,83,331 अब तक स्‍वस्‍थ हो चुके हुए। इस महामारी के कारण कुल 56,330 लोगों की जान जा चुकी है।