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    Maharashtra: आंगडिया जबरन वसूली मामले में मुंबई पुलिस उपायुक्त सौरभ त्रिपाठी ने दायर की अग्रिम जमानत याचिका

    By Sachin Kumar MishraEdited By:
    Updated: Sat, 19 Mar 2022 05:44 PM (IST)

    Maharashtra आंगडिया जबरन वसूली मामले में मुंबई पुलिस उपायुक्त सौरभ त्रिपाठी ने शनिवार को सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। इस मामले में वह आरोपित हैं। याचिका पर 23 मार्च को सुनवाई होगी। सौरभ के अधिवक्ता अनिकेत निकम ने कहा कि कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया।

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    आंगडिया जबरन वसूली मामले में मुंबई पुलिस उपायुक्त सौरभ त्रिपाठी ने दायर की अग्रिम जमानत याचिका। फाइल फोटो

    मुंबई, एएनआइ। महाराष्ट्र में आंगडिया जबरन वसूली मामले में मुंबई पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) सौरभ त्रिपाठी ने शनिवार को सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। इस मामले में वह आरोपित हैं। याचिका पर 23 मार्च को सुनवाई होगी। 15 मार्च को मजिस्ट्रेट की अदालत में मामले की पिछली सुनवाई में अपराध शाखा ने अदालत को सूचित किया था कि अन्य आरोपितों के बयानों के आधार पर मामले में डीसीपी सौरभ त्रिपाठी को आरोपित बनाया गया है। सौरभ त्रिपाठी के लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता अनिकेत निकम ने कहा कि कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है, क्योंकि पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक जांच के दौरान उनका नाम कभी सामने नहीं आया। पुलिस ने इससे पहले एक आंगडिया संचालक से कथित तौर पर 15-18 लाख रुपये की जबरन वसूली करने के आरोप में तीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया था। बाद में तीनों अधिकारियों नितिन कदम, समाधान जामदादे और ओम वंगाटे को गिरफ्तार किया गया था।

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    गौरतलब है कि मुंबई पुलिस ने बुधवार को कथित अवैध फोन टैपिंग के मामले में भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) अधिकारी और महाराष्ट्र की पूर्व खुफिया प्रमुख रश्मि शुक्ला का बयान दो घंटे से अधिक समय तक दर्ज किया। एक अधिकारी ने कहा कि रश्मि शुक्ला अपने वकील के साथ सुबह 11 बजे दक्षिण मुंबई के कोलाबा थाने पहुंचीं और दोपहर करीब 1.30 बजे वहां से निकलीं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी राजीव जैन की शिकायत के बाद इस महीने की शुरुआत में कोलाबा पुलिस ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। रश्मि शुक्ला पर अवैध तरीके से फोन टैपिंग का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने पहले कहा था कि कथित अवैध फोन टैपिंग तब हुई जब शुक्ला राज्य के खुफिया विभाग (एसआइडी) की प्रमुख थी। बांबे हाई कोर्ट ने हाल ही में मुंबई पुलिस को उनके खिलाफ एक अप्रैल तक दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया था। अदालत ने शुक्ला को 16 और 23 मार्च को सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे के बीच थाने में पेश होने को भी कहा था। इससे पहले, पुणे पुलिस ने कांग्रेस नेता नाना पटोले के फोन की कथित अवैध टैपिंग के संबंध में शुक्ला के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की थी।

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