नवी मुंबई में रेलवे स्टेशन पर अकेली मिली नाबालिग लड़की, जांच में बलात्कार की हुई पुष्टि; पुलिस ने दर्ज किया केस
ठाणे में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार नवी मुंबई टाउनशिप में रेलवे स्टेशन पर 12 साल की एक लड़की को लावारिस हालत में पाया गया था। जिसके बाद मामले की जांच में पता चला कि उसके साथ बलात्कार किया गया था। वहीं एक अन्य घटना में मदरसा शिक्षक पर नाबालिग लड़के का यौन शोषण करने का मामला दर्ज हुआ है।

पीटीआई, ठाणे। महाराष्ट्र के नवी मुंबई टाउनशिप में रेलवे स्टेशन पर 12 साल की एक लड़की को लावारिस हालत में पाया गया। जिसके बाद मामले की जांच में पता चला कि उसके साथ बलात्कार किया गया था। इस घटना की जानकारी पुलिस ने बुधवार को दी।
उन्होंने बताया कि वाशी सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और दोषियों तथा उसके परिवार की तलाश जारी है।
नाबालिग लड़की के साथ किया बलात्कार
मिली जानकारी के अनुसार, सोमवार को लड़की नवी मुंबई के घनसोली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर अकेली पाई गई थी।
वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजेश शिंदे ने पीटीआई-भाषा को बताया कि गश्त पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उससे पूछताछ की, लेकिन वह अपना नाम या अपने या अपने परिवार के बारे में कोई अन्य जानकारी नहीं दे सकी।
उन्होंने बताया कि इसके बाद लड़की को मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाया गया, जिसमें पता चला कि उसके साथ बलात्कार किया गया है। उन्होंने बताया कि नाबालिग लड़की अपराध के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकी।
अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ धारा 65(1) (बलात्कार), 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 3(5) (सभी के समान इरादे से कई व्यक्तियों द्वारा किया गया आपराधिक कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
अधिकारी ने बताया कि पीड़िता और उसके परिवार की पहचान करने तथा अपराधियों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं।
मदरसे में शिक्षक ने किया नाबालिग लड़के का यौन शोषण
महाराष्ट्र की ठाणे पुलिस ने बेंगलुरू के एक मदरसे में पढ़ने वाले 10 वर्षीय लड़के का कथित तौर पर यौन शोषण करने के आरोप में एक शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि पीड़ित के माता-पिता ठाणे शहर के शील-फाटा इलाके के निवासी हैं, इसलिए उन्होंने यहां की पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद मंगलवार को मामला दर्ज किया गया।
पीड़ित ने अगस्त 2024 से जनवरी 2025 के बीच बेंगलुरू के मदरसे में पढ़ाई की।
शिक्षक ने किया बार-बार यौन शोषण
शील-दैघर पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि 22 वर्षीय आरोपी पीड़ित को सुविधा के अतिथि कक्ष में बुलाता था, जहां उसने कथित तौर पर कई मौकों पर लड़के का यौन शोषण किया।
अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने पीड़ित और उसके पिता को इस घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी।
बाद में लड़के ने अपने माता-पिता को अपराध के बारे में बताया।
उन्होंने बताया कि लड़के की मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मंगलवार को आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (बलात्कार) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया।

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