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    Maratha Reservation: मुंबई हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- मराठा उम्मीदवार अब EWS श्रेणी में कर सकेंगे आवेदन

    By Jagran News Edited By: Paras Pandey
    Updated: Sat, 23 Dec 2023 07:51 AM (IST)

    Maratha Reservation मुंबई हाई कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण (एमएटी) के उस आदेश को रद कर दिया जिसमें कहा गया था कि मराठा समुदाय के उम्मीदवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। सहायक के पदों के लिए आवेदन करते समय ईडब्ल्यूएस कोटा का लाभ नहीं उठा सकते हैं।

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    सहायक के पदों के लिए आवेदन करते समय ईडब्ल्यूएस कोटा का लाभ नहीं उठा सकते हैं।

    राज्य ब्यूरो, मुंबई। मुंबई हाई कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण (एमएटी) के उस आदेश को रद कर दिया, जिसमें कहा गया था कि मराठा समुदाय के उम्मीदवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। मराठा उम्मीदवारों को राहत देते हुए जस्टिस नितिन एम जामदार और जस्टिस मंजूषा ए देशपांडे की खंडपीठ ने कहा कि न्यायाधिकरण स्थापित कानूनी सिद्धांतों से भटक गया है। 

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    अदालत 100 से अधिक उम्मीदवारों और राज्य सरकार द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। फरवरी 2023 के एमएटी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका में कहा गया था कि मराठा समुदाय के उम्मीदवार उप निरीक्षक, कर सहायक के पदों के लिए आवेदन करते समय ईडब्ल्यूएस कोटा का लाभ नहीं उठा सकते हैं।