बेवफाई के शक में पत्नी का घोंटा गला, जर्जर घर में दफनाया शव; ठाणे से पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
बेवफाई के शक में पति ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी शख्स को महाराष्ट्र के ठाणे जिले से गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि शव जिले के भिवंडी तालुका के अनगांव गांव से बरामद किया गया। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 201 (साक्ष्य मिटाने) के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है।

पीटीआई, ठाणे। पति ने बेवफाई के संदेह में अपनी 27 वर्षीय पत्नी की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को एक जर्जर घर में दफना दिया। पुलिस ने आरोपी शख्स को महाराष्ट्र के ठाणे जिले से गिरफ्तार किया है।
एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि शव जिले के भिवंडी तालुका के अनगांव गांव से बरामद किया गया। दरअसल, पुलिस गश्ती दल को सूचना मिली कि अंबरनाथ की ज्योत्सना शेलार नाम की एक महिला 5 मार्च से लापता है। गणेशपुरी पुलिस स्टेशन के सहायक निरीक्षक धर्मराज सोनके ने कहा कि शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में उसके रिश्तेदारों द्वारा एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
एक जर्जर घर में दफनाया शव
पुलिस ने जांच शुरू की और कई इनपुट प्राप्त किए, जिसके बाद उसके 29 वर्षीय पति दिगंबर शेलार को हिरासत में लिया गया। उन्होंने बताया कि निरंतर पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और उसके शव को अपने पैतृक गांव अनगांव में एक जर्जर घर में दफना दिया था।
शादीके बाद पति को हुआ पत्नी पर शक
जांच के दौरान, पुलिस ने पाया कि शादी के बाद, युगल कुछ महीनों तक एक साथ रहे, लेकिन जब पति को उसके चरित्र पर संदेह हुआ, तो दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होने लगा। पुलिस अधिकारी ने बताया कि उससे तंग आकर महिला ने उसके साथ रहना बंद कर दिया और अंबरनाथ में अपने माता-पिता के घर चली गई। 5 मार्च को आरोपी उससे मिला और उससे अपने साथ अपने गांव चलने का अनुरोध किया। पुलिस ने कहा कि वहां पहुंचने पर उसने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी, जिसके बाद उसने एक गड्ढा खोदा और उसे वहीं दफना दिया।
शव का हुआ पोस्टमार्टम
बारह दिन बाद, पुलिस ने आरोपी द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार उसके शव को कब्र से बाहर निकाला। अधिकारी ने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए मुंबई स्थित जे जे अस्पताल भेजा गया। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और 201 (साक्ष्य मिटाने) के तहत मामला दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

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