Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Maharashtra: नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी बरी; कोर्ट ने कहा- आपसी सहमति से बनाया गया संबंध

    By AgencyEdited By: Shalini Kumari
    Updated: Sat, 18 Mar 2023 12:58 PM (IST)

    Maharashtra नवी मुम्बई में विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को रिहा कर दिया है। जज का कहना है कि आरोपी और पीड़िता ने आपसी सहमति ...और पढ़ें

    Hero Image
    विशेष अदालत के जज ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को किया बरी

    ठाणे, पीटीआई। महाराष्ट्र के नवी मुंबई के एक 24 वर्षीय व्यक्ति को विशेष अदालत ने बरी कर दिया है, जिसपर एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था। जज का कहना है कि इन दोनों ने आपसी सहमति से संबंध बनाया था। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) वी वी वीरकर ने 15 मार्च को आदेश दिया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पड़ोसी के साथ भाग गया था आरोपी

    उस व्यक्ति पर 2014 में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसमें कहा गया था कि आरोपी तुलजापुर में अपने पड़ोसी के साथ भाग गया और उससे शादी करने का वादा करके उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में लड़की की मां की शिकायत पर पुलिस ने दोनों का पता लगाया था।

    कोर्ट ने सभी आरोपों को किया खारिज

    अदालत ने अपने आदेश में, न्यायाधीश ने कहा कि यह सहमति से संबंध का मामला प्रतीत होता है, जो कि पीड़िता द्वारा चिकित्सा अधिकारी को दिए गए इतिहास से स्पष्ट है। चूंकि यह साबित नहीं हुआ कि लड़की की उम्र 18 साल से कम थी, इसलिए उस व्यक्ति के खिलाफ अपहरण का आरोप नहीं लगाया जा सकता है।

    आपसी सहमति से बने रिश्ते को नहीं कह सकते दुष्कर्म

    आदेश में कहा गया, "यह संबंध सहमति से बनाया गया है, अगर एक बार को मान भी लेते हैं कि उस समय पीड़िता की उम्र 17 साल 6 महीने थी, फिर वो सोचने और समझने के काबिल थी। ऐसे में सहमति से बनाए गए संबंध को दुष्कर्म नहीं माना जा सकता है।"