दोस्त को पार्टी में बुलाकर पिलाई शराब, फिर हथौड़े से कर दी हत्या; पत्नी से रेप की खौफनाक सजा
बदलापुर में 30 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी पत्नी के संदिग्ध बलात्कारी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। व्यक्ति ने कथित आरोपी को अपने घर पर पार्टी के लिए बुलाया और हथौड़े से उस पर हमला कर उसे मार डाला। पुलिस के अनुसार जब मृतक ने महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया तो उसने उसे अपने पति को न बताने की धमकी दी।
पीटीआई, ठाणे। महाराष्ट्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार, बदलापुर में 30 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी पत्नी के संदिग्ध बलात्कारी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। व्यक्ति ने कथित आरोपी को अपने घर पर पार्टी के लिए बुलाया और हथौड़े से उस पर हमला कर उसे मार डाला।
पुलिस के अनुसार, जब मृतक ने महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया, तो उसने उसे अपने पति को न बताने की धमकी दी। हालांकि, महिला ने हिम्मत जुटाई और अपने पति को कथित बलात्कार के बारे में बताया।
उन्होंने बताया कि 11 जनवरी को सुकांत शत्रुघ्न परिदा (29) की आरोपी नरेश शंभू भगत (30) के घर में मौत हो गई थी, जिसने खुद पुलिस को बदलापुर इलाके में अपने आवास पर उसकी मौत की सूचना दी थी।
बदलापुर ईस्ट पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक किरण बलवाडकर ने कहा, योजना के अनुसार, भगत ने 10 जनवरी को परिदा को अपने घर बुलाया था। शराब पीने के बाद, परिदा भगत के घर पर ही रुका, जिसके बाद आरोपी भगत ने उसके सिर पर हथौड़े से कई वार किए। अगली सुबह भगत ने पुलिस को बताया कि परिदा की बाथरूम में गिरने से मौत हो गई है।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया और शुरू में दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया।
पुलिस की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि मामले की जांच के दौरान पुलिस ने कई सुरागों पर काम किया और संदेह के आधार पर भगत को हिरासत में लिया।
विस्तृत पूछताछ के बाद भगत ने पुलिस को बताया कि मृतक अक्सर उसके घर आता था और उसकी पत्नी को परेशान करता था, जिसके कारण दोनों पुरुषों के साथ-साथ दंपती के बीच भी झगड़े होते थे।
परिदा के व्यवहार से तंग आकर आरोपी भगत ने उसे जान से मारने की योजना बनाई।
पुलिस ने बताया कि 10 जनवरी की रात को आरोपी ने उसे अपने घर बुलाया, उसे शराब पिलाई और फिर कथित तौर पर हथौड़े और लोहे की रॉड से उसके सिर पर वार किया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई।
उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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