Mumbai Bus Fire: समृद्धि एक्सप्रेस हाइवे पर दुर्घटना के नौ घंटे बाद बस को जारी किया गया था PUC प्रमाणपत्र
महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में लक्जरी बस पंजीकरण संख्या एमएच29- बीई1819 शुक्रवार देर करीब 1.30 बजे रात खंभे और डिवाइडर से टकरा गई और उसमें आग लग गई। दुर्घटना में 25 यात्रियों की मौत हो गई। इसी बस को पीयूसी प्रमाणपत्र शनिवार सुबह 10.37 बजे जारी किया गया था।प्रमाणपत्र को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वाहन डेटाबेस पर भी देखा जा सकता है।

मुंबई, एजेंसी। आरटीओ के एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि नागपुर-मुंबई समृद्धि एक्सप्रेसवे पर जिस लक्जरी बस में आग लगने से 25 यात्रियों की मौत हो गई थी उस बस को दुर्घटना के नौ घंटे बाद प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र जारी किया गया। इस संबंध में स्थानीय क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से रिपोर्ट मांगी गई है।
महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में लक्जरी बस पंजीकरण संख्या एमएच29- बीई1819 शुक्रवार देर करीब 1.30 बजे रात खंभे और डिवाइडर से टकरा गई और उसमें आग लग गई। दुर्घटना में 25 यात्रियों की मौत हो गई। इसी बस को पीयूसी प्रमाणपत्र शनिवार सुबह 10.37 बजे जारी किया गया था।
प्रमाणपत्र को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वाहन डेटाबेस पर भी देखा जा सकता है। परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार ने बताया कि अगर गलती पाई गई तो पीयूसी प्रमाणपत्र जारी करने वाले केंद्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। यवतमाल उप क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से रिपोर्ट मांगी गई है। आरटीओ के सूत्रों ने कहा कि बस का पिछला पीयूसी प्रमाणपत्र 10 मार्च, 2023 को समाप्त हो गया था।
यवतमाल स्थित एक पीयूसी केंद्र ने नया पीयूसी प्रमाणपत्र जारी किया जो दर्शाता है कि केंद्र ने कभी भी वाहन का निरीक्षण करने की जहमत नहीं उठाई। यवतमाल के डिप्टी आरटीओ कार्यालय ने पीयूसी केंद्र और बस के मालिक को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। प्रत्येक वाहन मालिक के पास वैध पीयूसी सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। बिना पीयूसी वाले वाहन पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।

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