Kunal Kamra Row: 'शिवसेना स्टाइल में कामरा का मुंबई में...', स्टैंडअप कॉमेडियन को शिंदे गुट से फिर मिली धमकी
Kunal Kamra Row शिवसेना की युवा सेना (शिंदे गुट) के राहुल कनाल ने कहा कि जब भी कुणाल कामरा मुंबई आएंगे उनका शिवसेना स्टाइल में स्वागत होगा। उन्होंने आगे कहा कि कुणाल कामरा को कोर्ट से राहत मिली है मैं कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं। उन्हें सात अप्रैल तक राहत मिली है। उसके बाद उन्हें कानून का सामना करना पड़ेगा। मुंबई में उनका शिवसेना स्टाइल में स्वागत होगा।

एएनआई, मुबंई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी करने वाले स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा (Kunal Kamra) को शिवसेना नेता ने खुली धमकी दी है। शिवसेना की युवा सेना (शिंदे गुट) के राहुल कनाल ने सोमवार को कहा कि कामरा की शिवसेना स्टाइल में मुंबई में स्वागत होगा। बता दें कि फिलहाल कुणाल कामरा तमिलनाडु में हैं।
उन्होंने कहा, ''हम कानून का पालन कर रहे हैं। हम यहां थाने में हाजिरी लगाने आए थे सोमवार और गुरुवार को हमें हाजिरी लगानी है। यहां युवा सेना का ग्रुप आया है।'
राहुल कनाल ने कहा,''कुणाल कामरा को कोर्ट से राहत मिली है, मैं कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं। उन्हें सात अप्रैल तक राहत मिली है। उसके बाद उन्हें कानून का सामना करना पड़ेगा। मुंबई में उनका शिवसेना स्टाइल में स्वागत होगा।''
उन्होंने आगे कहा, "चाहे कोई भी संरक्षण मिले, जब भी वो मुंबई आएंगे, शिवसेना स्टाइल में स्वागत होगा। मैं धमकी नहीं दे रहा, मुंबई का एक फैब्रिक रहा है। मुंबई में उनका कर्म भूमि है। आज वो मद्रास में हैं।"
कामरा ने एकनाथ शिंदे पर की थी टिप्पणी
बता दें कि 23 मार्च को कामरा ने यूट्यूब पर मुंबई में आयोजित स्टैंडअप कॉमेडी प्रोग्राम का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया था। इस वीडियो में उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर गाने के अंदाज में तंज कसते हुए उन्हें 'गद्दार' कहा था। इसके बाद शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उस स्टूडियो में तोड़फोड़ की, जिसमें उन्होंने ये वीडियो शूट किया था।
इस मामले में राहुल कनाल समेत कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हालांकि, बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई। मुंबई पुलिस ने कामरा के खिलाफ कई मामले दर्ज किए हैं। कामरा के खिलाफ भी कई मामले दर्ज किए गए हैं। आज (31 मार्च) उन्होंने थाने में पेश होना था।
मद्रास हाईकोर्ट से कामरा को मिली राहत
कामरा के खिलाफ दर्ज एक एफआईआर में मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार को 7 अप्रैल तक अंतरिम अग्रिम जमानत दी है। कामरा ने ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। अपनी याचिका में उन्होंने कहा था कि हाल की टिप्पणी के बाद उन्हें कई तरह की धमकियां मिल रही हैं।
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