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    Jiah Khan Death Case: जिया खान पर आज फैसला सुना सकती है CBI की विशेष अदालत, ये था पूरा मामला

    Jiah Khan Suicide Case Verdict News Updatesसूरज को गिरफ्तार भी किया गया था लेकिन बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था। सूरज की जमानत के बाद जिया की मां ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया।

    By Jagran NewsEdited By: Narender SanwariyaUpdated: Fri, 28 Apr 2023 09:34 AM (IST)
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    Jiah Khan Case: जिया खान पर आज फैसला सुना सकती है CBI कोर्ट, ये था पूरा मामला

    मुंबई, अनलाइन डेस्क। Jiah Khan Death Case अभिनेत्री जिया खान आत्महत्या मामले में सीबीआइ की विशेष सीबीआइ अदालत शुक्रवार को फैसला सुना सकती है। अभिनेता सूरज पंचोली पर जिया को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। जिया खान ने जुहू स्थित घर में आत्महत्या कर ली थी।

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    सीबीआइ ने दावा किया कि आत्महत्या से पहले जिया ने सुसाइट नोट में सूरज पर शारीरिक शोषण, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के आरोप लगाए। विशेष अदालत के जज एएस सैय्यद ने दलीलें सुनने के बाद पिछले हफ्ते मामले में फैसला 28 अप्रैल के लिए सुरक्षित रख लिया था।

    जिया की मां राबिया खान ने कहा कि यह आत्महत्या का नहीं, बल्कि हत्या का मामला है। गवाही के दौरान राबिया खान ने बताया था कि पंचोली जिया के साथ शारीरिक और मौखिक दुर्व्यवहार करते थे। पंचोली ने अदालत के समक्ष दायर बयान में दावा किया था कि आरोप पत्र झूठे हैं।

    सूरज पंचोली के परिवार की चिंता

    इस बीच पंचोली परिवार के एक सदस्य ने खुलासा किया है कि सूरज पंचोली सहित हर कोई फैसले को लेकर 'चिंतित' लेकिन 'सकारात्मक' भी है। मामले को देखते हुए पूरा परिवार सकारात्मक है। लेकिन हम उस फैसले को लेकर भी चिंतित हैं जो आज 28 अप्रैल को विशेष सीबीआई कोर्ट नंबर 52 में आने वाला है।

    क्या है जिया खान मौत का मामला?

    जून 2013 में जिया खान को उनकी मां राबिया खान ने अपने घर में फांसी पर लटका पाया था। जिया खान ने कथित तौर पर सूरज पंचोली के साथ अपने संबंधों का वर्णन करते हुए 6 पन्नों का एक पत्र भी लिखा था। जिया की मौत के बाद उसकी मां ने सूरज और उसके परिवार पर जिया के साथ 'दुर्व्यवहार' करने का आरोप लगाया था। उन पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था।

    सूरज को गिरफ्तार भी किया गया था लेकिन बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था। सूरज की जमानत के बाद जिया की मां ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया और जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने की मांग की। केंद्रीय जांच एजेंसी ने दिसंबर 2015 में चार्जशीट दायर की जिसमें उन्होंने पंचोली पर भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया।