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    Maharashtra: 'समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच का दें विवरण', बॉम्बे हाई कोर्ट ने NCB को दिया यह निर्देश

    By Agency Edited By: Anurag Gupta
    Updated: Thu, 18 Apr 2024 10:00 PM (IST)

    हाई कोर्ट ने NCB को निर्देश दिया कि वह पूर्व मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ दो मामलों में पाई गई कथित अनियमितताओं को लेकर शुरू की गई प्रा ...और पढ़ें

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    पूर्व मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े (फाइल फोटो)

    पीटीआई, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) को निर्देश दिया कि वह पूर्व मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ दो मामलों में पाई गई कथित अनियमितताओं को लेकर शुरू की गई प्रारंभिक जांच का विवरण दे।

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    कब होगी अगली सुनवाई?

    न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने एजेंसी से यह भी जानना चाहा कि वानखेड़े के खिलाफ क्या शिकायतें थीं और शिकायतकर्ता कौन थे, जिनके आधार पर जांच शुरू की गई थी। पीठ इस मामले की आगे की सुनवाई 23 अप्रैल को करेगी।

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    क्या है पूरा मामला?

    2008 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी वानखेड़े ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित ड्रग्स मामले में कथित अनियमितताओं पर एनसीबी की प्रारंभिक जांच पर उन्हें जारी किए गए नोटिस को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

    वानखेड़े ने गुरुवार को अपने वकील के माध्यम से अदालत में जवाबी हलफनामा दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि ड्रग्स-ऑन-क्रूज मामले में अभिनेता शाह रुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार करने के बाद से वह कई मामलों का सामना कर रहे हैं।

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    उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक भी उनसे द्वेष रखते थे, क्योंकि उन्होंने मलिक के दामाद समीर खान को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया था।