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    Mumbai: होटल व्यवसायी जया शेट्टी मर्डर मामले में छोटा राजन दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

    Updated: Thu, 30 May 2024 01:36 PM (IST)

    होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के मामले में गैंगस्टर छोटा राजन को दोषी ठहराया गया। Chhota Rajan महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मामलों के विशेष न्यायाधीश एएम पाटिल ने राजन को हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया। जया शेट्टी मध्य मुंबई के गामदेवी में गोल्डन क्राउन होटल की मालकिन थीं।

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    होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के मामले में गैंगस्टर छोटा राजन दोषी करार।(फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

    पीटीआई, मुंबई। साल 2001 में होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के मामले में गैंगस्टर छोटा राजन को गुरुवार को दोषी ठहराया गया है। मुंबई की एक विशेष अदालत ने छोटा राजन को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। 

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    गोल्डन क्राउन होटल की मालकिन थीं जया शेट्टी

    महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मामलों के विशेष न्यायाधीश एएम पाटिल ने राजन को हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया। जया शेट्टी मध्य मुंबई के गामदेवी में गोल्डन क्राउन होटल की मालकिन थीं।

    होटल में हुई थी गोली मारकर हत्या

    छोटा राजन गिरोह से जबरन वसूली की धमकियों का सामना कर रहे शेट्टी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गिरोह के दो सदस्यों ने 4 मई 2001 को होटल की पहली मंजिल पर जया शेट्टी की हत्या की थी।

    छोटा राजन गिरोह से जबरन वसूली की धमकी मिलने की सूचना के बाद होटल व्यवसायी को पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई थी। हालांकि, हमले से दो महीने पहले उनके अनुरोध पर उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई थी।

    यह भी पढ़ें: Pune Porsche Accident: अग्रवाल फैमिली का निकला 'अंडरवर्ल्ड कनेक्शन', नाबालिग साहबजादे के दादा ने क्या कभी छोटा राजन से ली थी मदद?

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