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    न्यू इंडिया सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन और उनकी पत्नी भगोड़ा घोषित, संपत्तियों पर कार्रवाई का आदेश जारी

    By Agency Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 04 Apr 2025 02:30 AM (IST)

    मुंबई की एक अदालत ने न्यू इंडिया सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन हिरेन भानु और उनकी पत्नी गौरी भानु को 122 करोड़ रुपये के गबन मामले में भगोड़ा अपराधी घोषित किया है। इसी मजिस्ट्रेट अदालत ने पुलिस को मामले में पांच आरोपितों की 167.85 करोड़ रुपये की 21 संपत्तियों को कुर्क करने की अनुमति दी है। कुछ दिन पहले ही देश छोड़कर फरार हो गए थे।

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    न्यू इंडिया सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन और उनकी पत्नी भगोड़ा घोषित (फाइल फोटो)

     मिड-डे, मुंबई। मुंबई की एक अदालत ने न्यू इंडिया सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन हिरेन भानु और उनकी पत्नी गौरी भानु को 122 करोड़ रुपये के गबन मामले में भगोड़ा अपराधी घोषित किया है। इसी मजिस्ट्रेट अदालत ने पुलिस को मामले में पांच आरोपितों की 167.85 करोड़ रुपये की 21 संपत्तियों को कुर्क करने की अनुमति दी है।

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    कुछ दिन पहले ही देश छोड़कर फरार हो गए थे दोनों

    नए आपराधिक कानून बीएनएसएस की धारा 107 लागू होने के बाद शहर में इस तरह की यह पहली कार्रवाई है। पुलिस के एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि भानु दंपती फरवरी में गबन का मामला सामने आने से कुछ दिन पहले ही देश छोड़कर फरार हो गए थे।

    आठ लोगों को गिरफ्तार किया

    मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने अब तक बैंक के पूर्व महाप्रबंधक हितेश मेहता और पूर्व सीईओ अभिमन्यु भोन समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया है।

    एक अधिकारी ने बताया कि ईओडब्ल्यू ने भानु और उनकी पत्नी को भगोड़ा अपराधी घोषित करने की मांग करते हुए अदालत में एक आवेदन दिया था। अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली है।

    21 संपत्तियों को कुर्क करने की अनुमति

    पुलिस ने बताया कि अदालत ने हिरेन भानु के सात फ्लैट, एक दुकान और एक बंगले समेत 21 संपत्तियों को कुर्क करने की अनुमति दी है। अन्य संपत्ति में उन्नाहलाथन अरुणाचलम की एक दुकान, आरोपित कपिल डेडिया का एक फ्लैट और व्यवसायी जावेद आजम की बिहार के मधुबनी में स्थित एक दुकान एवं एक फ्लैट तथा पटना में एक फ्लैट समेत अन्य संपत्ति शामिल है।