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    मुंबई पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, छोटा राजन गैंग का सदस्य गिरफ्तार; 16 साल से चल रहा था फरार

    Updated: Fri, 03 Jan 2025 09:44 PM (IST)

    मुंबई पुलिस को छोटा राजन गैंग के खिलाफ कार्रवाई में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 16 साल से फरार चल रहे गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। वह हत्या और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराधों में शामिल है और उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मामले दर्ज हैं। 2008 में जमानत पर रिहा होने के बाद से वह फरार चल रहा था।

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    पुलिस ने पवार को चेंबुर से गिरफ्तार किया है। (File Image)

    राज्य ब्यूरो, मुंबई। हत्या के प्रयास के एक मामले में 16 साल से फरार चल रहे छोटा राजन गिरोह के एक सदस्य को मुंबई के पूर्वी उपनगर से गिरफ्तार कर लिया गया है। देवनार पुलिस थाने की एक टीम ने 62 वर्षीय आरोपित विलास बलराम पवार उर्फ राजू को गुरुवार शाम चेंबूर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है।

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    एक पुलिस अधिकारी का कहना है कि पवार हत्या और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराधों में शामिल है और उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मामले दर्ज हैं। आरोपित ने 1992 में घाटला गांव में एक व्यक्ति को कथित तौर पर गोली मारकर घायल कर दिया था, तब उसे इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन 2008 में जमानत पर रिहा होने के बाद से वह फरार चल रहा था।

    ठिकाना बदलता रहता था

    गिरफ्तारी से बचने के लिए वह अपना ठिकाना बदलता रहता था। अधिकारी ने बताया कि पवार नई मुंबई के नेरुल इलाके में रहता था और निर्माण स्थलों पर मजदूर मुहैया कराने का काम करता था। अधिकारी ने बताया कि पवार को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया। उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

    समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार मुंबई पुलिस को उसके ठिकाने के बारे में सूचना मिलने के बाद पवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि उसे गुरुवार को मुंबई के चेंबूर इलाके में देखा गया। सूचना मिलते ही पुलिस चेंबूर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ मुंबई के अलग-अलग थानों में हत्या, फिरौती के लिए अपहरण और अवैध हथियार रखने के कई मामले दर्ज हैं। उसे महानगर की एक सत्र अदालत में पेश किया जाना था।

    जेल में है छोटा राजन

    इससे पहले अक्टूबर में बॉम्बे हाईकोर्ट ने गैंगस्टर छोटा राजन को 2001 के जया शेट्टी हत्याकांड में जमानत दे दी थी। इससे पहले उसे इस अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की अगुवाई वाली खंडपीठ ने जमानत राशि 1 लाख रुपये तय की थी।

    2023 में, एक विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने राजन को प्रसिद्ध मुंबई ट्रेड यूनियन नेता डॉ. दत्ता सामंत की हाई-प्रोफाइल हत्या की साजिश रचने के आरोप से बरी कर दिया, जिनकी 1997 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि, छोटा राजन के जल्द ही जेल से रिहा होने की संभावना नहीं है, क्योंकि वह विभिन्न शहरों में कई अन्य मामलों में मुकदमे का सामना कर रहा है।

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