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    अभिनेता सलमान खान के बंगले पर क्राइम ब्रांच का छापा, 29 साल से फरार अपराधी पकड़ा गया

    By Babita kashyapEdited By:
    Updated: Thu, 10 Oct 2019 10:29 AM (IST)

    Salman Khan Bungalow Raid मंबई पुलिस ने अभिनेता सलमान खान के बंगले पर छापा मारकर 29 साल से फरार अपराधी को गिरफ्तार किया है ये शख्स बंगले के केयर टेकर के तौर पर वहां रह रहा था।

    अभिनेता सलमान खान के बंगले पर क्राइम ब्रांच का छापा, 29 साल से फरार अपराधी पकड़ा गया

    मुंबई, एएनआइ। Salman Khan Bungalow Raid मुंबई से एक चौंकाने वाली खबर आ रही है, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान भी शक के घेरे में आ रहे हैं। मुंबई पुलिस ने बुधवार को सलमान खान के बंगले से एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसे पिछले 29 साल से मुंबई पुलिस को तलाश थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, राणा और कुछ अन्य लोग चोरी के मामले में कथित रूप से संलिप्त थे, जिन्हें 1990 में अपराध शाखा ने हिरासत में लिया था।  

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    मिली जानकारी के अनुसार, ये शख्स बंगले के केयर टेकर के तौर पर वहां रह रहा था और पिछले 15 वर्षों से बंगले की देखरेख कर रहा था। मुंबई पुलिस के अनुसार, ये शख्स वॉन्टेड क्रिमिनल है। सलमान खान के गोराई स्थित बंगले से गिरफ्तार किये गये 62 वर्षीय इस शख्स का नाम शक्ति सिद्धेश्वर राणा है। इस पर जबरन चोरी और मारपीट का मामला दर्ज था और इस मामले में इसे जेल हो गयी थी, लेकिन जमानत पर छूटने के बाद से ही ये फरार था। मुंबई पुलिस को जैसे ही इस बात की गुप्त सूचना मिली उन्होंने तुरंत योजना बनाकर बुधवार शाम सलमान खान के बंगले पर अचानक धावा बोल दिया और इस शख्स को हिरासत में ले लिया। पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है। 

    मिली जानकारी के अनुसार, पिछले दिनों पुलिस अधिकारियों की एक बैठक में रुके हुए गैर जमानती वारंट तामील करने के मामले में चर्चा की गई थी। इसी दौरान क्राइम ब्रांच की यूनिट 4 में  इंस्पेक्टर निनाद सावंद सिद्धेश्वर राणा के केस पर जांच कर रहे थे। मुखबिर से मिली गुप्त सूचना के आधार पर पता चला कि वह गोरई बीच के आस-पास रह रहा है और सलमान खान के बंगले में काम कर रहा है, इसी आधार पर पुलिस टीम ने वहां छापा मारा। ज्ञात हो कि ये शख्स वहां पिछले 15 वर्षो से काम कर रहा है।

    राणा के खिलाफ आइपीसी की धारा 452 (गलत इरादतन घर में घुसकर हमला), 394 (चोरी करते हुए किसी को हानि पहुंचाना) और 397 (किसी पर जानलेवा हमला या गंभीर चोट पहुंचाने की कोशिश करते हुए चोरी या डकैती की वारदात कोअंजाम देना) के तहत केस दर्ज है। 

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