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MP की निचली अदालतों में वकीलों को गर्मी में राहत, नहीं पहनना होगा काला कोट; इस ड्रेस कोड में कर सकेंगे पैरवी

मध्‍य प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों के वकीलों को अब गर्मी के मौसम में काले कोट की वजह से परेशान नहीं होना पड़ेगा। दरअसल 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक इन्‍हें काला कोट पहनना के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। इस दौरान वे सफेद शर्ट काली-सफेद धारी या ग्रे कलर की पेंट और एडवोकेट बैंउ पहनकर कोर्ट में पैरवी कर सकेंगे।

By Jagran News Edited By: Prateek Jain Published: Sat, 13 Apr 2024 08:34 AM (IST)Updated: Sat, 13 Apr 2024 08:34 AM (IST)
मध्‍य प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों के वकीलों को अब गर्मी में काले कोट की वजह से परेशान नहीं होना पड़ेगा।

जेएनएन, जबलपुर। मध्‍य प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों के वकीलों को अब गर्मी के मौसम में काले कोट की वजह से परेशान नहीं होना पड़ेगा। दरअसल, 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक इन्‍हें काला कोट पहनना के लिए मजबूर नहीं  होना पड़ेगा। इस दौरान वे सफेद शर्ट, काली-सफेद धारी या ग्रे कलर की पेंट और एडवोकेट बैंउ पहनकर कोर्ट में पैरवी कर सकेंगे।

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यह जानकारी एमपी स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन आरके सिंह सैनी ने दी। उन्होंने कहा कि स्टेट बार ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्राविधान के तहत यह निर्णय लिया है।

इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के वकीलों को छोड़कर जिला अदालत सहित अन्य अदालतों के वकीलों को ग्रीष्मकाल में काले कोट की अनिवार्यता से छूट दी गई है।

दरअसल, पूर्व में इस सिलसिले में वकीलों की ओर से कई अनुरोध-पत्र मिले थे। जिन्हें गंभीरता से लिया गया और यह निर्णय लिया गया।

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