Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    MP में गजब हो गया! पहले पुलिस ने 125 रुपये के रसगुल्ले चोरी होने पर लिखी FIR; अब इस कारण खारिज होगा पूरा मामला

    मामला था 125 रुपये के एक पाव रसगुल्ले चोरी होने का पुलिस ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर सुर्खियां भी खूब बटोरी। मामला सिहोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 10 में स्थित शीला विश्वकर्मा की बेकरी की दुकान का है। इस दुकान पर दो युवक आए थे जिन्होंने एक पाव रसगुल्ले के एक डिब्बे की चोरी कर ली जिसकी कीमत 125 रुपये है।

    By Jagran News Edited By: Prince Gourh Updated: Sat, 03 May 2025 02:35 PM (IST)
    Hero Image
    125 रुपये के रसगुल्ले चोरी होने का है मामला (फाइल फोटो)

    जेएनएन, जबलपुर। मामला था 125 रुपये के एक पाव रसगुल्ले चोरी होने का, पुलिस ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर सुर्खियां भी खूब बटोरी। लेकिन अब सिहोरा थाना प्रभारी मामले के खात्मे की बात कह रहे हैं और अब एफआईआर भी खारिज होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मामला सिहोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 10 में स्थित शीला विश्वकर्मा की बेकरी की दुकान का है। इस दुकान पर दो युवक आए थे, जिन्होंने एक पाव रसगुल्ले के एक डिब्बे की चोरी कर ली, जिसकी कीमत 125 रुपये थी। दोनों युवकों ने उसी दुकान से गुटखा भी खरीदा और फिर ऑनलाइन पेमेंट का झांसा देकर वहां से रफूचक्कर हो गए।

    सीसीटीवी फुटेज देखने पर चोरी का पता चला

    जब दोनों युवक वहां से चले गए तो दुकानदार ने ऑनलाइन रुपये प्राप्त नहीं होने पर सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की जांच की। फिर पता चला कि दोनों युवकों ने दुकान से रसगुल्ले के डिब्बे की चोरी की है। 125 रुपये के रसगुल्ले का डिब्बा चोरी की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज कर ली।

    दरअसल, प्रदेश में संभवत: यह पहला मामला है, जहां नए कानून के तहत इतनी छोटी चोरी दर्ज हुई है। बता दें, 1 जनवरी, 2025 से लागू भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत इसे असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा जाता है, जिसका मामला दर्ज नहीं होता है बल्कि अदम चेक के तहत प्रकरण संज्ञान में लिया जाना था।

    नए कानून के तहत क्या है प्रक्रिया?

    नए कानून में पांच हजार रुपये के कम मूल्य की चोरी असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आती है। छोटी चोरी की एफआईआर दर्ज नहीं होती, बल्कि ऐसे मामलों का इस्तगाशा न्यायालय भेजा जाता है।

    एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि अदम चेक के माध्यम से मामले को जांच में लिया जाना चाहिए था। नया कानून लागू होने से पहले 100 रुपये से ऊपर की चोरी का मामला दर्ज किया जाता था। अब यह राशि पांच हजार रुपये हो गई है। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज देखकर जल्दबाजी में मामला दर्ज हो गया।

    ASI पर कार्रवाई नहीं

    सिहोरा थाना प्रभारी विपिन बिहारी सिंह ने कहा कि रसगुल्ले चोरी होने का मामला दर्ज किया गया है, जिसका खात्मा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एएसआई ने पीड़ितों की शिकायत के आधार पर दुकान के अंदर हुई चोरी का मामला मानकर मामला दर्ज किया था, इसलिए धारा बढ़ी थी।

    हालांकि, जिस एएसआई ने प्रकरण दर्ज करने की गलती की है, उसके विरुद्ध फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी गई है।

    MP News: भोपाल दुष्कर्म कांड के मुख्य आरोपी फरहान ने की भागने की कोशिश, पुलिस ने पैर में मारी गोली