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Madhya Pradesh News: BJP सांसद प्रज्ञा ठाकुर के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को हाई कोर्ट ने किया खारिज

Madhya Pradesh News भाजपा की लोकसभा सांसद प्रज्ञा ठाकुर को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से राहत मिली है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने BJP सांसद प्रज्ञा ठाकुर के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

By AgencyEdited By: Mohd FaisalPublished: Tue, 20 Dec 2022 09:43 AM (IST)Updated: Tue, 20 Dec 2022 09:43 AM (IST)
Madhya Pradesh News: BJP सांसद प्रज्ञा ठाकुर के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को हाई कोर्ट ने किया खारिज
BJP सांसद प्रज्ञा ठाकुर को हाई कोर्ट से राहत (फाइल फोटो)

जबलपुर, एजेंसी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भाजपा की लोकसभा सदस्य प्रज्ञा सिंह ठाकुर के भोपाल से चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति विशाल धगत की एकल पीठ ने 12 दिसंबर को याचिका को खारिज कर दिया। और पिछले दो मामलों का भी हवाला दिया, जिसमें आवेदन में उठाए गए मुद्दों का निपटारा किया गया था।

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हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

न्यायाधीश ने कहा याचिकाकर्ता बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद उपस्थित नहीं हो रहा है, इसलिए याचिका खारिज की जाती है। बता दें कि भोपाल निवासी राकेश दीक्षित ने याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रज्ञा ठाकुर ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 का उल्लंघन करते हुए 2019 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए सांप्रदायिक भाषण दिए थे और धार्मिक भावनाओं को भड़काया था।

याचिका में किस बात का किया था जिक्र

जानकारी के अनुसार, यह धारा भ्रष्ट आचरण से संबंधित है, जिसमें एक उम्मीदवार या उसके एजेंट द्वारा धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर किसी भी व्यक्ति को वोट देने से बचने की अपील शामिल है। हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के वकील भी याचिका के पक्ष में बहस करने के लिए अदालत में उपस्थित नहीं हुए।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश नहीं हुए वकील

अदालत के आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता की ओर से 11 अक्टूबर 2022, 23 नवंबर और 29 नवंबर 2022 को कोई पेश नहीं हुआ। याचिका के लिस्टिंग की जानकारी होने के बावजूद याचिकाकर्ता के वकील मामले में उपस्थित नहीं हुए। याचिकाकर्ता को प्रारंभिक मुद्दे पर बहस करने के लिए बार-बार अवसर दिए गए थे। जिसके बाद निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दिया गया है।

इन मामलों का किया था याचिका में उल्लेख

अदालत के आदेश में दो मामलों का उल्लेख किया गया था, जिनमें पी. नल्ला थम्पी थेरा डॉ. वीएसबी शंकर (एआईआर 1984 एससी 135) और पंजाब एवं हरियाणा 268-गर्मेश बिश्नोई बनाम भजन लाल (एआईआर 2003) शामिल हैं। जिसमें इस मुद्दे का कानूनी तौर पर निपटारा किया गया था। याचिकाकर्ता ने अपने आरोपों को पुष्ट करने के लिए याचिका के साथ भाजपा नेता के भाषणों की सीडी और समाचार रिपोर्टों की क्लिपिंग शामिल की थी।

प्रज्ञा ठाकुर ने दिग्विजय सिंह को हराया था

उल्लेखनीय है कि प्रज्ञा ठाकुर ने भोपाल लोकसभा सीट से 2019 में कांग्रेस के दिग्गज और दो बार के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को 3,64,822 वोटों के बड़े अंतर से हराया था।

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