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    जबलपुर : रिश्वत कांड में आरोपी GST के असिस्टेंट कमिश्नर व इंस्पेक्टर कोर्ट में पेश, CBI ने मांगी रिमांड

    Updated: Thu, 18 Dec 2025 05:26 PM (IST)

    जबलपुर में सीबीआई ने जीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर विवेक वर्मा और इस्पेक्टर सचिन कांत खरे को रिश्वत कांड में कोर्ट में पेश किया। सीबीआई ने पूछताछ के लिए ...और पढ़ें

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    जीएसटी के आरोपी अधिकारी को कोर्ट में पेश किया गया।

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने जीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर विवेक वर्मा और इस्पेक्टर सचिन कांत खरे को गुरुवार की शाम को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया। कोर्ट से सीबीआई ने पूछताछ के लिए आरोपितों की रिमांड मांगी।

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    बता दे कि बुधवार रात सीबीआई की टीम ने ग्वारीघाट स्थित केंद्रीय जीएसटी कार्यालय में होटल कारोबारी विवेक त्रिपाठी की शिकायत पर छापामार कार्रवाई की थी। इस दौरान सुपरिटेंडेंट मुकेश बर्मन मौके से फरार हो गए, जबकि विवेक वर्मा और सचिन कांत खरे को सीबीआई ने चार लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था।

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    विवेक त्रिपाठी की शिकायत के अनुसार जीएसटी अधिकारियों ने उनकी होटल में गलत कर निर्धारण कर एक करोड़ रुपये का बकाया निकाला था, जिसके सेटलमेंट के लिए दस लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। बाचतीत के बाद सौदा चार लाख रुपये में तय हुआ था।
    इस रकम को लेकर विवेक त्रिपाठी का सीए ग्वारीघाट स्थित मॉल के पास पहुंचा और जैसे ही जीएसटी अधिकारी को राशि दी गई, सीबीआई टीम ने पहुंचकर रंगे हाथ पकड़ लिया।

    पूछताछ के दौरान सीबीआई को पता चला कि इस पूरे रिश्वतखोरी मामले के सूत्रधार विवेक वर्मा ही थे। हालांकि, उन्हें इस बात की भनक लग चुकी थी कि सीबीआई की टीम पहुंच रही है, जिसके चलते वे कार्यालय से फरार हो गए।

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    जब सीबीआई ने विवेक वर्मा और सचिन कांत खरे को कोर्ट में पेश किया, तो दिव्यांग होने के कारण विवेक वर्मा को व्हीलचेयर देने की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया। इसके बाद विवेक वर्मा बैसाखी के सहारे ही वाहन से कोर्ट तक पहुंचे।