इंदौर NEET-UG परीक्षा को दोबारा कराने से हाई कोर्ट का इनकार, परीक्षा केंद्र पर हो गई थी बिजली गुल
इंदौर में भारी बारिश और आंधी के कारण नीट यूजी परीक्षा में हुई अव्यवस्था के चलते 75 अभ्यर्थियों के लिए पुन परीक्षा आयोजित करने से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ...और पढ़ें

जेएनएन, इंदौर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इंदौर में भारी वर्षा और आंधी के कारण उत्पन्न अव्यवस्था के चलते 75 अभ्यर्थियों के लिए नीट यूजी परीक्षा का पुन: आयोजन करने से इन्कार कर दिया है।
कोर्ट ने एनटीए को निर्देश दिया है कि भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए पावर बैकअप और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। कोर्ट की युगलपीठ ने एकलपीठ के पूर्व निर्णय को निरस्त करते कहा कि जिन अभ्यर्थियों ने तीन जून से पहले याचिका दायर की थी, उनके लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करने की आवश्यकता नहीं है।
एनटीए ने फैसले को दी चुनौती
एनटीए ने इस निर्णय को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी, जिसके बाद 10 जुलाई को सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा था। अभ्यर्थियों ने बोनस अंक देने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। अब एनटीए याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए स्वतंत्र है, जिससे काउंसलिंग प्रक्रिया भी शुरू हो सकेगी।
हो गई थी बत्ती गुल
गौरतलब है कि चार मई को आयोजित नीट-यूजी के दिन इंदौर में तेज बारिश और आंधी के कारण बिजली गुल हो गई थी, जिसके चलते कई केंद्रों पर परीक्षार्थियों को मोमबत्ती की रोशनी में परीक्षा देनी पड़ी।

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