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    MP News: नीट यूजी के परिणाम घोषित करने पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की रोक, एनटीए से कही ये बात

    मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट यूजी) के परिणाम की घोषणा पर रोक लगा दी है। यह निर्णय इंदौर में परीक्षा के दिन हुई भारी वर्षा के कारण परीक्षार्थियों को हुई कठिनाइयों के मद्देनजर लिया गया। कोर्ट ने कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) परीक्षार्थियों को उचित परिस्थितियां उपलब्ध कराने में विफल रही है।

    By Jagran News Edited By: Jeet Kumar Updated: Thu, 15 May 2025 11:30 PM (IST)
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    नीट यूजी के परिणाम घोषित करने पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की रोक (फाइल फोटो)

     जेएनएन, इंदौर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट यूजी) के परिणाम की घोषणा पर रोक लगा दी है। यह निर्णय इंदौर में परीक्षा के दिन हुई भारी वर्षा के कारण परीक्षार्थियों को हुई कठिनाइयों के मद्देनजर लिया गया।

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    नीट यूजी का परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा

    कोर्ट ने कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) परीक्षार्थियों को उचित परिस्थितियां उपलब्ध कराने में विफल रही है। कोर्ट ने एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई जून के अंतिम सप्ताह में होगी, तब तक नीट यूजी का परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा।

    चार मई को पूरे देश में नीट यूजी परीक्षा आयोजित की गई थी

    बता दें कि गत चार मई को पूरे देश में नीट यूजी परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें इंदौर में 24 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा के दिन अचानक मौसम बदल गया और तेज वर्षा के साथ 100 किमी प्रति घंटे की गति से हवाएं चलीं, जिससे बिजली और यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई।

    कई केंद्रों पर बिजली गुल होने से परीक्षार्थियों को मोमबत्ती की रोशनी में परीक्षा देनी पड़ी। इस अव्यवस्था के खिलाफ एडवोकेट मृदुल भटनागर ने याचिका दायर की थी।

    गत 13 मई को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने एनटीए से कार्रवाई के बारे में पूछा था। गुरुवार को पुन: सुनवाई में कोर्ट को बताया गया कि कोई जवाब नहीं आया है। इस पर न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर ने सभी पक्षों को चार सप्ताह का समय दिया है।