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इंदौर में लव जिहाद की फंडिंग के आरोपी अनवर कादरी की पार्षदी खत्म, पांच साल तक नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

Published: Tue, 11 Nov 2025 01:56 PM (IST)

इंदौर में लव जिहाद की फंडिंग के आरोपी अनवर कादरी की पार्षदी समाप्त कर दी गई है। कानूनी प्रक्रिया के ...और पढ़ें

अनवार कादरी।

अनवार कादरी।

HighLights

  1. संभागायुक्त ने पद से हटाया, आदेश जारी।

  2. महापौर ने की थी पद से हटाने की अनुशंसा।

  3. कादरी के खिलाफ अनेक आपराधिक मामले।

डिजिटल डेस्क, इंदौर। नगर निगम इंदौर के वार्ड 58 से पार्षद अनवर कादरी को लव जिहाद के लिए फंडिंग के आरोपों के चलते पद से हटा दिया गया है। संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने सोमवार को आदेश जारी करते हुए कादरी को पांच वर्षों के लिए किसी भी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया।

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कादरी के खिलाफ गंभीर आपराधिक आरोपों को देखते हुए उन्हें पद से हटाने की अनुशंसा की थी। इसके बाद नगर निगम के विशेष सम्मेलन में कादरी को पद से हटाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। संभागायुक्त ने मामले में कादरी को जवाब देने का अवसर भी दिया, लेकिन वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हुए। उनकी पत्नी द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया गया, जिससे उनके खिलाफ लगे आरोपों को खारिज किया जा सके।

आदेश में कहा गया है कि कादरी का पद पर बने रहना सार्वजनिक हित और नगर निगम की गरिमा के विपरीत है। डॉ. खाड़े ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि कादरी के आचरण से न केवल नगर निगम की साख धूमिल हुई है, बल्कि शहर की सामाजिक सद्भावना और सौहार्द भी प्रभावित हुआ है।

जानकारी के अनुसार, अनवर कादरी के खिलाफ शहर के विभिन्न थानों में 23 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इन मामलों में हत्या, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम जैसी गंभीर धाराएं शामिल हैं। कादरी पर यह कार्रवाई मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा 19(1)(अ) के तहत की गई है।

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