MP News: सोनम रघुवंशी का पुतला जलाना मौलिक अधिकारों का हनन, कोर्ट ने लगाई रोक
इंदौर में दशहरे के अवसर पर रावण के साथ सोनम रघुवंशी का पुतला जलाने पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। पौरुष संस्था ने सोनम और 10 अन्य महिलाओं का पुतला जलाने की योजना बनाई थी। सोनम का नाम तब चर्चा में आया था जब उसके पति राजा रघुवंशी की शिलांग में हत्या हुई थी जिसमें वह प्रमुख आरोपित है।

जेएनएन, इंदौर। इंदौर में दशहरे के अवसर पर रावण के साथ सोनम रघुवंशी का पुतला जलाने पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। पौरुष संस्था ने सोनम और 10 अन्य महिलाओं का पुतला जलाने की योजना बनाई थी।
सोनम का नाम तब चर्चा में आया था, जब उसके पति राजा रघुवंशी की शिलांग में हत्या हुई थी, जिसमें वह प्रमुख आरोपित है। पुतला जलाने की योजना के खिलाफ सोनम की मां संगीता रघुवंशी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि सोनम का पुतला जलाना उसके और उसके परिवार के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस प्रकार की गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जा सकती।
याचिका में मां ने यह भी कहा कि सोनम पर भले आपराधिक मामला चल रहा है, लेकिन वह अब तक दोषी साबित नहीं हुई है। उल्लेखनीय है कि इस आयोजन में जिन 11 महिलाओं के चेहरे बनाए जा रहे थे, उनमें सोनम का चेहरा प्रमुख था।
अन्य चेहरों में फिरोजाबाद की शशि पर प्रेमी के साथ मिलकर पति को ऑनलाइन जहर मंगाकर खिलाने, मेरठ की रविता पर सांप से डसवाकर पति की हत्या करने, मेरठ की ही मुस्कान पर प्रेमी के साथ मिलकर पति के 35 टुकड़े करने और नीले ड्रम में डालकर सीमेंट में दफनाने, राजस्थान की हर्षा पर पति को आत्महत्या के लिए मजबूर करने, बेंगलुरु की सूचना सेठ पर बेटे की हत्या करने, जौनपुर की निकिता पर पति को आत्महत्या के लिए मजबूर करने, देवास की हंसा पर पति को एसिड से जलाने और औरैया की प्रियंका पर प्रेमी के साथ अपने चार बच्चों को नदी में डुबोने का आरोप है।
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