Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मध्यप्रदेश में चलती बस से कूदी दो लड़कियां, ड्राइवर-कंडक्टर समेत 4 लोग कर रहे थे अश्लील कमेंट

    मध्यप्रदेश में स्कूल की छात्राएं अधरोटा से परीक्षा देने के लिए बस से जा रही थीं। बस में ड्राइवर और कंडक्टर समेत चार अन्य लोग सवार थे। आरोपियों ने अश्लील टिप्पणियां कीं और लड़कियों के कहने पर बस रोकने से इनकार कर दिया। इसके बाद लड़कियां चलती बस से कूद गई। पुलिस ने मामले की जानकारी मिलते ही जांच शुरू कर दी है।

    By Jagran News Edited By: Shubhrangi Goyal Updated: Tue, 11 Feb 2025 10:16 AM (IST)
    Hero Image
    मध्यप्रदेश में चलती बस से कूदीं लड़कियां (फाइल फोटो)

    पीटीआई, दमोह। मध्यप्रदेश के दमोह जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। दरअसल दमोह जिले में नौवीं कक्षा की दो लड़कियां चलती बस से कूद गईं क्योंकि उसके ड्राइवर, कंडक्टर और दो अन्य व्यक्तियों ने कथित तौर पर उन पर अश्लील टिप्पणियां कीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ड्राइवर ने उन्हें घूरा और जब उन लड़कियों ने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया । पुलिस ने यह जानकारी दी है।

    कई लड़कियां हुईं घायल

    ड्राइवर ने बताया कि सोमवार सुबह हुई इस घटना में लड़कियां घायल हो गईं और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में बस ड्राइवर, कंडक्टर और दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।वहीं उपाधीक्षक भावना डांगी ने इस मामले में कहा, तोरी के एक स्कूल की दो लड़कियां अपनी परीक्षा देने के लिए अधरोता से बस से जा रही थीं।

    क्या बोला बस ड्राइवर?

    बस में ड्राइवर और कंडक्टर सहित चार अन्य लोग थे। आरोपियों ने अश्लील टिप्पणियां कीं और जब लड़कियों ने उनसे बस रोकने के लिए कहा तो उन्होंने बस रोकने से इनकार कर दिया।

    डांगी ने कहा,

    लड़कियों को शक हुआ क्योंकि आरोपी ने उन्हें घूरने के साथ-साथ गाड़ी का पिछला दरवाजा भी बंद कर दिया था। अपनी सुरक्षा के डर से दोनों लड़कियां चलती बस से कूद गईं।'

    पुलिस ने लिया एक्शन

    इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा ने कहा कि ड्राइवर मोहम्मद आशिक, कंडक्टर बंशीलाल और दो अन्य, जिनकी पहचान हुकुम सिंह और माधव असाती के रूप में हुई है, को भारतीय न्याय संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया।