'8 अक्टूबर तक फरार पुलिस अफसरों को पकड़ें', देवा पारदी मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट में पुलिस कस्टडी में देवा पारदी की मौत के मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने सीबीआई को फरार आरोपित टीआई व एसआई को गिरफ्तार करने के लिए अंतिम मौका दिया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि राज्य और सीबीआई की पूरी ताकत होने के बावजूद पुलिस अफसरों को पकड़ा नहीं जा सका।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पुलिस कस्टडी में देवा पारदी की मौत का केस सुप्रीम कोर्ट में है। मामले की जांच कर रही सीबीआई फरार आरोपित टीआई व एसआई को अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इधर, सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने कहा ‘राज्य और सीबीआई की पूरी ताकत होने के बावजूद दो फरार पुलिस अफसरों को पकड़ा नहीं जा सका, यह अदालत की अवमानना के समान है।’
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को अंतिम मौका देते हुए आठ अक्टूबर तक की मोहलत दी है। साथ ही निर्देश दिए हैं कि यदि अफसर नहीं पकड़े जाते हैं, तो राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव और सीबीआई के जांच अधिकारी को खुद कोर्ट में उपस्थित रहना होगा।
क्या है मामला?
ज्ञातव्य है कि 15 जुलाई 2024 को बीलाखेड़ी के रहने वाले देवा पारदी की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी। मामले में थाना प्रभारी संजीत मावई और उपनिरीक्षक उत्तम सिंह को आरोपित बनाया जाकर निलंबित कर दिया गया है, लेकिन दोनों अभी तक फरार हैं, जिन पर दो लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया जा चुका है।
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