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    सागर हादसे के बाद डीजीपी का निर्देश, जरूरी न हो तो रात 12 से सुबह 5 बजे तक पुलिस न चलाए वाहन

    Updated: Thu, 11 Dec 2025 06:51 AM (IST)

    सागर में हुए हादसे के बाद डीजीपी ने पुलिस को रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक वाहन न चलाने का निर्देश दिया है, अगर बहुत जरूरी न हो तो। यह फैसला सड़क सुरक्ष ...और पढ़ें

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    सांकेतिक तस्वीर

    जेएनएन, भोपाल। सागर हादसे में चार पुलिसकर्मियों की मौत के बाद डीजीपी कैलाश मकवाणा ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक अत्यंत आवश्यक न हो, रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक मध्यप्रदेश पुलिस के किसी भी वाहन को सड़क पर नहीं चलाया जाए।

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    अति आवश्यक काम भी बताए

    उन्होंने अति आवश्यक काम भी बताए हैं जैसे रात्रि गश्त, पुलिस थानों की रात्रि में आकस्मिक दौरा, चेकिंग, आकस्मिक परिस्थिति जिसमें किसी घटनास्थल पर तात्कालिक रूप से पहुंचने की आवश्यकता हो या तत्काल कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रित करना, वीवीआइपी विजिट के दौरान फोर्स भेजना आदि।

    इस वजह से बढ़ जाती है दुर्घटना की आशंका

    डीजीपी ने यह भी कहा है कि यदि लंबी दूरी की यात्रा हो तो रास्ते में पड़ने वाली पुलिस इकाइयों में वाहन चालक को पर्याप्त विश्राम दिलाया जाए। उन्होंने कहा है कि पूर्व वर्षों में भी यह देखा गया है कि देर रात्रि वाहन चालन में लंबी दूरी की यात्रा के दौरान वाहन चालक थक जाते हैं, जिसकी वजह से दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। इकाई स्तर पर यह देखा जाना चाहिए कि वाहन की कंडीशन ठीक हो, वाहन चालक चालन हेतु अधिकृत हो एवं उन्हें कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या न हो।