Move to Jagran APP

शिवराज सिंह चौहान, VD शर्मा और भूपेंद्र सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी, 7 मई को कोर्ट में पेश होने का आदेश

मध्य प्रदेश MLA कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने तीनों नेताओं पर 10 करोड़ का मानहानि का केस दर्ज कराया हैजिससे एमपी हाई कोर्ट से अब तक राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने 7 मई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है।

By Jagran News Edited By: Nidhi Avinash Wed, 03 Apr 2024 03:22 PM (IST)
शिवराज सिंह चौहान, VD शर्मा और भूपेंद्र सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी, 7 मई को कोर्ट में पेश होने का आदेश
शिवराज सिंह चौहान, VD शर्मा और भूपेंद्र सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी (Image: ANI)

जागरण न्यूज नेटवर्क, जबलपुर। Shivraj singh chauhan warrant: मध्य प्रदेश MLA कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।

तीनों नेताओं को 7 मई तक कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने तीनों नेताओं पर 10 करोड़ का मानहानि का केस दर्ज कराया है,जिससे एमपी हाई कोर्ट से अब तक राहत नहीं मिली है।

7 मई को कोर्ट में पेश होने का आदेश

कोर्ट ने 7 जून को पेश होने के आवेदन को निरस्त करते हुए तीनों नेताओं को 7 मई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। विशेष न्यायाधीश विश्वेश्वरी मिश्रा ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। दरअसल, तीनों नेताओं की ओर से पेश हुए वकील ने एक आवेदन कोर्ट में पेश किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि लोकसभा चुनाव की व्यस्तता के कारण वह कोर्ट में पेश होने में असमर्थ हैं।

कोर्ट ने आवेदन पत्र पर नाराजगी व्यक्त किया और वकील को फटकार लगाते हुए मामले की सुनवाई 7 मई को करने का आदेश दिया। इस दिन शिवराज, वीडी शर्मा और भूपेंद्र को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।

विवेक तन्खा ने लगाया आरोप

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण से संबंधित उन्होंने कोई प्रतिकूल बात नहीं कही थी। उन्होंने मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव मामले में परिसीमन और रोटेशन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की थी। कोर्ट ने चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी तो भाजपा नेताओं ने साजिश करते हुए इसे गलत ढंग से पेश किया।

पूर्व सीएम शिवराज, वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने गलत बयान देकर ओबीसी आरक्षण पर रोक का ठीकरा उनके सिर पर फोड़ दिया। जिससे उनकी छवि धूमिल करके आपराधिक मानहानि की है।

यह भी पढ़ें: Datia Firing News: दतिया टोल प्लाजा पर बदमाशों ने की 15 मिनट तक लगातार फायरिंग, भगदड़ में 2 लोगों की मौत

यह भी पढ़ें: Lok Sabha Election 2024: क्या भाजपा को मिल गया मुलायम-लालू के सियासी वंशवाद का तोड़? कितना सफल होगा दांव?