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    साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर NSA लगाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जिलाधिकारियों को दिए आदेश

    By Jagran NewsEdited By: Versha Singh
    Updated: Wed, 28 Dec 2022 02:40 PM (IST)

    मध्य प्रदेश में कुछ तत्वों के सक्रिय होने से सांप्रदायिक सद्भाव पर खतरे की आशंका है। जिसे लेकर राज्य सरकार ने जिलाधिकारियों को 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करने के आदेश दिए हैं।

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    साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर NSA लगाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जिलाधिकारियों को दिए आदेश

    भोपाल। नए साल में उपद्रवी तत्वों को नियंत्रित करने और उन पर ठोस कार्रवाई करने के लिए राज्य शासन ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई के अधिकार दिए हैं। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य शासन के आदेश अनुसार कलेक्टर अपने जिले की सीमा के अंदर एक जनवरी से 31 मार्च 2023 तक इन अधिकारों का इस्तेमाल कर सकेंगे।

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    पत्र में कहा गया है कि राज्य शासन के पास ऐसी रिपोर्ट है कि सांप्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए और लोक व्यवस्था तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिए सक्रिय हैं। अत: संबंधित जिला दंडाधिकारी को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 03 की उपधारा (03) के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए अधिकृत किया जाता है। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन हर तीन महीने में ऐसे आदेश जारी कर कलेक्टरों को एनएसए के तहत कार्रवाई के अधिकार देता है।

    मध्य प्रदेश में कुछ तत्वों के सक्रिय होने से सांप्रदायिक सद्भाव पर खतरे की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने जिलाधिकारियों को 1 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2023 तक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 की संख्या 65) की धारा 3 (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करने के आदेश दिए हैं।

    जबकि राज्य सरकार के पास ऐसी रिपोर्टें हैं कि कुछ तत्व सक्रिय हैं और सांप्रदायिक सद्भाव को खतरे में डालने और सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव और राज्य की सुरक्षा के लिए प्रतिकूल कार्य करने के लिए सक्रिय होने की संभावना है।