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    Lok Sabha Elections 2024: भोपाल सीट पर आज से नामांकन शुरू, 50 हजार कैश लेकर चलने वाले इन बातों का रखें ध्‍यान

    Lok Sabha Elections लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के साथ भोपाल में आज से नॉमिनेशन फाइल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आचार संहिता लागू होने के बाद से अधिक नकदी लेकर चलने पर पाबंदी है। इसके लिए शहर के अंदर व सीमावर्ती इलाकों में स्‍पेशल चेकिंग प्वाइंट्स बनाए गए हैं जहां स्टेटिकल सर्विलांस टीम (एसएसटी) की टीमें सघन चेकिंग कर रही हैं।

    By Jagran News Edited By: Prateek Jain Updated: Fri, 12 Apr 2024 01:42 PM (IST)
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    भोपाल में आज से नॉमिनेशन फाइल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

    जेएनएन, भोपाल। Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के साथ भोपाल में आज से नॉमिनेशन फाइल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

    आचार संहिता लागू होने के बाद से अधिक नकदी लेकर चलने पर पाबंदी है। इसके लिए शहर के अंदर व सीमावर्ती इलाकों में स्‍पेशल चेकिंग प्वाइंट्स बनाए गए हैं, जहां स्टेटिकल सर्विलांस टीम (एसएसटी) की टीमें सघन चेकिंग कर रही हैं। 

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    50 हजार कैश लेकर चलने वाले दें ध्‍यान

    इस दौरान यद‍ि आप 50,000 रुपये से ज्‍यादा नकदी लेकर चल रहे हैं तो उसका ब्‍योरा साथ रखें, वरना आपकी रकम जब्त कर ली जाएगी।

    जिले में फ्लाइंग स्‍क्‍वाड ने अलग-अलग इलाकों में गाड़‍ियों की चेकिंग शुरू कर दी है। ऐसे में अगर 50 हजार से अधिक कैश राशि लेकर जा रहे हैं और यह साबित हो जाता है कि  चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस राशि का उपयोग किया जाना है तो राशि जब्ती के साथ ही संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 

    कैश का सबूत दिखाने पर नहीं होगा एक्‍शन

    हालांकि, राशि का सबूत दिखाने पर वापस कर दी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा है कि आम लोग यदि 50 हजार से अधिक कैश लेकर चल रहे हैं तो उन्हें इसका प्रमाण देना होगा। इसी तरह गोल्ड और सिल्‍वर के जेवर लेकर जा रहे हैं तो उनका बिल भी साथ रखें।

    आमजन, व्यापारियों को 50 हजार से अधिक कैश ले जाने पर सही माध्यम और उपयोग का सबूत देना होगा। इसके लिए उन्हें बैंक रसीद, पावती या बिल-टी दिखानी पड़ेगी।

    कैश लेकर जा रहे व्यक्ति को पहचान पत्र और पैसों के लेनदेन से उसके संबंध का सबूत देना होगा। जैसे बैंक निकासी की पर्ची या मैसेज, जिससे ये साबित हो सके कि नकद कहां से आ रहा है और कहां भेजा जा रहा है।