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    MP News: मध्य प्रदेश में पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में फर्जीवाड़ा, मृतकों के नाम पर कराया बीमा

    मध्य प्रदेश के ग्वालियर-चंबल संभाग में पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। योजना में मृत्यु पश्चात मिलने वाली बीमा राशि दो लाख रुपये लेने के लिए मृतकों को जिंदा बताकर पहले बीमा का प्रीमियम भरा गया। ज्यादा से ज्यादा लोगों के नाम पर ठगी करने के लिए मृत्यु स्थल यानी जिले से लेकर प्रदेश तक बदल दिए गए।

    By Jagran News Edited By: Jeet Kumar Updated: Fri, 04 Jul 2025 08:04 AM (IST)
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    मध्य प्रदेश में पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में फर्जीवाड़ा (सांकेतिक तस्वीर)

     जेएनएन, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर-चंबल संभाग में पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। योजना में मृत्यु पश्चात मिलने वाली बीमा राशि दो लाख रुपये लेने के लिए मृतकों को जिंदा बताकर पहले बीमा का प्रीमियम भरा गया। ज्यादा से ज्यादा लोगों के नाम पर ठगी करने के लिए मृत्यु स्थल यानी जिले से लेकर प्रदेश तक बदल दिए गए।

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    फर्जी दस्तावेज के आधार पर ही मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिए

    एजेंसियों ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर ही मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिए। इनके आधार पर सत्यापन कराकर बीमा कंपनियों से राशि ली गई है। मामले में ग्रामीण क्षेत्रों में सचिवों की साठगांठ सामने आई है।

    पूरे घोटाले की जांच आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) की टीम कर रही है। इसमें विभिन्न बीमा कंपनियों से अभी तक 1500 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जिनमें अधिकतर फर्जी हैं, जिससे घोटाले की राशि करोड़ों में जा सकती है।

    उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह के मामले सामने आ चुके हैं

    बता दें कि इसके पहले उत्तर प्रदेश के संभल व रामपुर में भी इसी तरह के मामले सामने आ चुके हैं। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ग्वालियर को एक शिकायत फरवरी में मिली थी। पड़ताल शुरू की गई तो अधिकारी भी अचंभित हो गए। पता चला कि ग्वालियर-चंबल संभाग के जिलों में ऐसा गिरोह काम कर रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लक्ष्य करता है।

    पड़ताल में सामने आया सच

    दरअसल पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में बीमा राशि तब मिलती है जब मृत्यु से कम से कम एक माह पहले बीमा कराया हो। पड़ताल में सामने आया है कि पिछले कई साल से यह फर्जीवाड़ा चल रहा है।

    इसमें शहरी क्षेत्र से ज्यादा ग्रामीण लोग इसका शिकार हुए हैं, जिनमें पंचायत के सचिवों को मृत्यु प्रमाण पत्र दिए जाने का अधिकार होता है। जांच कर रही टीम ने रजिस्ट्रार भोपाल (जन्म-मृत्यु) व ग्वालियर से मृत्यु प्रमाण पत्रों के संबंध में जानकारी मांगी है।

    यह है योजना

    2015 में शुरू हुई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत बीमा कराने के लिए साल भर में मात्र 436 रुपये प्रीमियम देना होता है। 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्ति इस योजना के तहत अपना बीमा करा सकते हैं। सामान्य मृत्यु पर भी इसमें दो लाख रुपये बीमा क्लेम मिलता है।

    इसी तरह मात्र 20 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग के लोगों का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा किया जाता है। इसमें दुर्घटना में मृत्यु होने पर चार लाख की राशि मिलती है। बीमा प्रीमियम की राशि हितग्राही के खाते से बैंक से स्वत: ही कट जाती है।