Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    MP Politics: पहले मुख्य सचिव का होगा निर्णय, फिर बदला जाएगा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों का दायित्व; मुख्यमंत्री कार्यालय में भी बदलेंगे अधिकारी

    MP Politics डॅा.मोहन यादव के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालने के बाद अब मंत्रालय में शीर्ष अधिकारियों के दायित्व में परिवर्तन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। पहले मुख्य सचिव का निर्णय होगा और फिर मंत्रालय में शीर्ष अधिकारियों के दायित्व में परिवर्तन होगा। दरअसल अभी वीरा राणा अपने वर्तमान दायित्वों के साथ मुख्य सचिव के अतिरिक्त प्रभार में हैं।

    By Jagran NewsEdited By: Paras PandeyUpdated: Thu, 14 Dec 2023 05:00 AM (IST)
    Hero Image
    सरकार का गठन हो चुका है, इसलिए सबसे पहले निर्णय मुख्य सचिव को लेकर ही होगा।

    राज्य ब्यूरो, भोपाल। डॅा.मोहन यादव के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालने के बाद अब मंत्रालय में शीर्ष अधिकारियों के दायित्व में परिवर्तन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। पहले मुख्य सचिव का निर्णय होगा और फिर मंत्रालय में शीर्ष अधिकारियों के दायित्व में परिवर्तन होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, अभी वीरा राणा अपने वर्तमान दायित्वों के साथ मुख्य सचिव के अतिरिक्त प्रभार में हैं। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस की सेवानिवृत्ति पर प्रदेश में उपलब्ध वरिष्ठ अधिकारी वीरा राणा को वर्तमान दायित्व के साथ मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।

    माना जा रहा है कि अब सरकार का गठन हो चुका है, इसलिए सबसे पहले निर्णय मुख्य सचिव को लेकर ही होगा। राणा मार्च 2024 में सेवानिवृत्त होंगी। तब तक उन्हें मुख्य सचिव बनाकर भी रखा जा सकता है। हालांकि, ऐसी सूरत में उन्हें अन्य दायित्व से मुक्त किया जाएगा।

    वे माध्यमिक शिक्षा मंडल की अध्यक्ष हैं। इस निर्णय के बाद मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के दायित्व में परिवर्तन किया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय में नए सिरे विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, प्रमुख सचिव, सचिव सहित अधिकारियों की पदस्थापना की जाएगी।

    बीस दिसंबर के पहले कुछ कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी बदले जा सकते हैं। दरअसल, बीस दिसंबर से मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का काम प्रारंभ हो जाएगा।इस दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, उप निर्वाचन अधिकारी और बूथ लेवल आफिसर के स्थानांतरण चुनाव आयोग की सहमति से ही किए जा सकेंगे।