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    Child Marriage Indore: इंदौर में डरा धमकाकर 14 साल की लड़की का कर दिया जबरन ब्‍याह, मौलवी के खिलाफ FIR

    By Babita KashyapEdited By:
    Updated: Fri, 17 Jun 2022 10:29 AM (IST)

    child Marriage Indore इंदौर में 14 साल की लड़की के जबरन विवाह को लेकर मौलवी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवायी गई है। एक महिला ने अपनी बेटी के साथ क्षेत्र के एक युवक द्वारा डराने-धमकाने जबरन शादी और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत की थी।

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    Child Marriage Indore: इंदौर में बाल विवाह का मामला सामने आने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर करायी गयी है।

    इंदौर, जेएनएन। एक वर्ष पूर्व हुई शादी की शिकायत के बाद जांच में बाल विवाह का मामला सामने आने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर करायी गयी है। मामले में शादी करने वाले युवक के साथ ही इसमें शामिल गवाहों और शादी कराने वाले मौलाना के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। युवक की शादी कराकर मौलाना कानूनी चक्कर में फंस गया।

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    जिले में बाल विवाह की रोकथाम को लेकर कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। हर दिन कार्रवाई करने के बावजूद बाल विवाह के मामले कम नहीं हो रहे हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम की जानकारी प्राप्त होने पर पूर्व में किये गये विवाहों के विरूद्ध भी प्रभावी कार्यवाही की गयी है। जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास रामनिवास बुधोलिया ने बताया कि पूर्व में खजराना थाने में एक महिला ने अपनी बेटी के साथ क्षेत्र के एक युवक द्वारा डराने-धमकाने, जबरन शादी करने और हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी देने की शिकायत की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए बालिका को बल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया।

    लड़की ने अपने बयान में जो कहा उसके आधार पर विभाग ने परीक्षण कराया। गिरोह के उड़न दस्ते लाडो अभियान के महेंद्र पाठक ने मामले की जांच में पाया कि लड़की की शादी पिछले साल चार जुलाई को खजराना क्षेत्र निवासी युवक फैजान से हुई थी। इस शादी में दोनों पक्षों की महिलाएं भी मौजूद थीं। जिस वक्त ये शादी हुई उस वक्त बच्ची की उम्र महज 14 साल 11 महीने थी जबकि युवक की उम्र 19 साल थी। निकाहनामा में भी उम्र का जिक्र है।

    मौलाना मोहम्मद इरफ़ान रज़ा नाहर शाह वाली दरगाह परिसर खजराना को एक नाबालिग लड़की जिसकी उम्र शादी के लिए उपयुक्त नहीं थी, अधिनियम की धारा 11 के तहत दोषी ठहराया गया है। जिले में पहली बार बाल विवाह कराने वाले किसी पंडित या मौलवी के खिलाफ यह पहली कार्रवाई है। इसी तरह खजराना थाने में शाहरुख साजिद और अरबाज खान के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जो शादी के वक्त मौजूद थे और गवाह भी थे। पाठक ने बताया कि चर्चा के दौरान लड़की की मां ने जो कहा उसके मुताबिक यह शादी दोनों पक्षों की मौजूदगी में हुई।

    नाबालिग बालिका का बालिग युवक जिसकी आयु विवाह के योग्य नहीं थी के साथ कराने पर अधिनियम की धारा 11 के तहत मौलाना मोहम्मद इरफान रजा नाहर शाह वली दरगाह परिसर खजराना को दोषी माना गया है। जिले में पहली बार बाल विवाह कराने पर पंडित या मौलवी के खिलाफ यह पहली कार्रवाई की गई है। इसी तरह मामले में निकाह के समय उपस्थित रहकर गवाही देने वाले शाहरुख साजिद व अरबाज खान के विरुद्ध भी थाना खजराना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पाठक ने बताया कि चर्चा के दौरान बालिका की माता ने जो बात कही उसके अनुसार यह निकाह दोनों पक्षों की उपस्थिति में हुआ था।

    शादी के वक्त युवक के पिता व लड़की के पिता मौजूद नहीं थे। इस शादी में फैजान के साथी, उसकी मां और लड़की की मां मौजूद थीं। शादी के लिए मैहर की राशि भी तय की गई थी। बालिका ने बाल कल्याण समिति के समक्ष अपने बयान में कहा है कि फैजान ने धमकी दी है। उसने उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी है। पुलिस ने फैजान के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा 9 और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।