पाकिस्‍तान: सुप्रीम कोर्ट से शरीफ को राहत, छह हफ्ते की जमानत पर रिहा लेकिन विदेश जाने पर रोक

शीर्ष अदालत ने कहा कि जमानत के दौरान नवाज मुल्‍क छोड़कर नहीं जाएंगे। प्रधान न्‍यायाधीश की अध्‍यक्षता वाली तीन सदस्‍यीय बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।

By Ramesh MishraEdited By: Publish:Tue, 26 Mar 2019 02:58 PM (IST) Updated:Tue, 26 Mar 2019 03:20 PM (IST)
पाकिस्‍तान: सुप्रीम कोर्ट से शरीफ को राहत, छह हफ्ते की जमानत पर रिहा लेकिन विदेश जाने पर रोक
पाकिस्‍तान: सुप्रीम कोर्ट से शरीफ को राहत, छह हफ्ते की जमानत पर रिहा लेकिन विदेश जाने पर रोक

इस्‍लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्‍तान सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को चिकित्‍सकीय आधार पर छह हफ्ते की जमानत दी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि जमानत के दौरान नवाज मुल्‍क छोड़कर नहीं जाएंगे। प्रधान न्‍यायाधीश आसिफ सईद खोसा की अध्‍यक्षता वाली तीन सदस्‍यीय बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।
इसके पूर्व नवाज ने इस्‍लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ छह मार्च को अपील दायर की थी। हाईकोर्ट ने चिकित्‍सा अधार पर उनकी जमानत की अपील को खारिज कर दिया था। पाकिस्‍तान सुप्रीम कोर्ट ने नवाज की जमानत याचिका पर फैसले को 26 मार्च तक टाल दिया था। नवाज के वकील ख्‍वाजा हैरिस ने इस मामले में बहस के दौरान कहा था कि नवाज तीन बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनका 17 अलग-अलग बीमारियां का इलाज चल रहा है। इस मामले की सुनवाई करते हुए बेंच ने राष्‍ट्रीय जवाबदेही ब्‍यूरो को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई की तारीख 26 मार्च को जवाब दाखिल करने के लिए कहा था।
छह मार्च को मुख्‍य न्‍यायाधीश ने उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा था कि हमें पता है कि नवाज का लंदन में इलाज चल रहा है। हम यह जानना चाहते हैं कि क्‍या उनकी तबीयत जेल में खराब हुई है। मुख्‍य न्‍यायाधीश ने कहा कि लंदन की रिपोर्ट पाकिस्‍तान के चिकित्‍सकों को नहीं मुहैया कराई गई। बता दें अल अजीजिया स्‍टील मिल भ्रष्‍टाचार मामले में 69 वर्षीय नवाज शरीफ दिसंबर, 2018 से लाहौर के कोट लखपत जेल में बंद हैं।

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