दुकानदार की हत्या करने के आरोप में ग्राहक को आजीवन कारावास की सजा

-उधार में मोबाइल रिचार्ज नहीं करने पर गुस्साये ग्राहक ने दुकानदार को चाकू से गोद दिया था

By JagranEdited By: Publish:Mon, 20 Aug 2018 09:07 PM (IST) Updated:Mon, 20 Aug 2018 09:07 PM (IST)
दुकानदार की हत्या करने के आरोप में ग्राहक को आजीवन कारावास की सजा
दुकानदार की हत्या करने के आरोप में ग्राहक को आजीवन कारावास की सजा

-उधार में मोबाइल रिचार्ज नहीं करने पर गुस्साये ग्राहक ने दुकानदार को चाकू से गोद दिया था

-नवंबर, 2010 खलिसामारी ग्राम पंचायत के सोनार चालून इलाके में हुई थी वारदात

संवाद सूत्र, माथाभांगा : उधार में मोबाइल रिचार्ज नहीं करने पर ग्राहक ने दुकानदार को चाकू से गोद दिया था। यह घटना आठ साल पहले माथाभांगा शितलकूची ब्लॉक के खलिसामारी ग्राम पंचायत के सोनार चालून इलाके में घटित हुई थी। लंबे समय तक कोर्ट में मामला चलने के बाद माथाभांगा के कोर्ट में न्यायाधीश अजय कुमार सिंह ने आरोपी विरेन वर्मन उर्फ पिंकू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

माथाभांगा अतिरिक्त अदालत के सरकारी वकील रवींद्र नाथ राय बसुनिया ने बताया कि तीन नवंबर, 2010 को मोबाइल दुकानदरा माझारूल आलम उर्फ लेबू ने विरेन वर्मन को उधार में मोबाइल रिचार्ज करने से मना कर दिया था। इससे गुस्से में आकर विरेन ने माझारूल को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। उसे गंभीर हालत में माथाभांगा अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित किया। आरोपी के खिलाफ 302 धारा के तहत मामला दर्ज किया गया था। न्यायाधीश के इस फैसले को आरोपी के परिजनों ने हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। वहीं मृतक का परिवार इस फैसले से काफी खुश है।

कैप्शन : पुलिस हिरासत में आरोपी

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