चरस तस्करी में दस साल कैद, एक लाख अर्थदंड

By Edited By: Publish:Wed, 30 Jul 2014 05:28 PM (IST) Updated:Wed, 30 Jul 2014 05:28 PM (IST)
चरस तस्करी में दस साल  कैद, एक लाख अर्थदंड

संवाद सहयोगी, उत्तरकाशी : चरस तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दो लोगों को एनडीपीएच दस-दस साल की कठोर कारावास और एक एक लाख रुपये अर्थदंड देने की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 30 अक्टूबर 2010 को पुरोला थाना पुलिस पुरोला से नौगांव की ओर जा रही थी। पुलिस की गाड़ी को देख लिसा बैंड के पास दो व्यक्ति भागने लगे। दोनों व्यक्तियों को भागते देख पुलिस को इन पर शक हुआ। बाद में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर उनसे पांच किलो चरस बरामद की। मोरी नानई निवासी बचन सिंह और गुराड़ी निवासी सिलीराम को गिरफ्तार कर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते डीजीसी हुकुम सिंह रावत ने छह गवाह और मामले से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत किए। बुधवार को विशेष सत्र न्यायाधीश राजेंद्र सिंह की अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोनों व्यक्तियों को स्वापक औषधि व मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) के तहत दोषी पाते दस दस वर्ष की कठोर कारावास और एक एक लाख रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही दोनों आरोपियों को अर्थदंड ना चुकाने पर एक एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।

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