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Uttarakhand की ओबीसी सूची में शामिल युवाओं के लिए बड़ी खबर, केंद्रीय सेवाओं के लिए मिलेगा EWS reservation का लाभ

EWS reservation राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) सूची में शामिल युवाओं को अब केंद्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (इडब्लूएस) के लिए तय आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। प्रदेश में अभी आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को इडब्लूएस आरक्षण का लाभ दिया जाता है। सभी जिलाें व विभागाध्यक्षों को इसके अनुसार ही प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

By Vikas gusain Edited By: Nirmala Bohra Published: Thu, 23 May 2024 08:30 AM (IST)Updated: Thu, 23 May 2024 08:30 AM (IST)
EWS reservation: कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश

राज्य ब्यूरो, देहरादून: EWS reservation: राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) सूची में शामिल युवाओं को अब केंद्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (इडब्लूएस) के लिए तय आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। यह लाभ राज्य की ओबीसी सूची में शामिल उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा जो केंद्र की ओबीसी सूची में नहीं हैं।

ऐसे व्यक्तियों को केंद्र सरकार की सेवाओं के लिए राज्य सरकार इडब्लूएस के अंतर्गत आय प्रमाण पत्र जारी करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

कई क्षेत्र व जातियां केंद्र की ओबीसी की सूची में शामिल नहीं

प्रदेश में अभी आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को इडब्लूएस आरक्षण का लाभ दिया जाता है। व्यवस्था यह है कि राज्य में यह लाभ उन्हीं को मिलेगा जो किसी अन्य आरक्षण के दायरे में नहीं आते हैं। यानी ओबीसी में आने वालों को राज्य में इडब्लूएस आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। यह देखने में आया है कि राज्य की ओबीसी की सूची में शामिल कई क्षेत्र व जातियां केंद्र की ओबीसी की सूची में शामिल नहीं हैं।

प्रदेश में सरकार ने स्थानीय परिस्थितियों के दृष्टिगत ओबीसी सूची बनाई है। अमूमन देश के हर राज्य में ओबीसी का अपना पैमाना होता है, जिस आधार पर उन्हें राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है। केवल एक ही आरक्षण अनुमन्य होने के कारण राज्य की ओबीसी सूची में शामिल व्यक्तियों का इडब्लूएस प्रमाण पत्र नहीं बनता है।

इसका नुकसान यह हो रहा था कि राज्य की ओबीसी सूची में शामिल ऐसे गरीब व्यक्ति जो केंद्र सरकार की ओबीसी सूची में शामिल नहीं हैं, वे केंद्रीय सेवाओं में इडब्लूएस कोटे से सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे थे। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों ने यह विषय मुख्यमंत्री के समक्ष रखा था। इस पर मुख्यमंत्री ने शासन को उचित कदम उठाने के निर्देश दिए।

आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश

इस कड़ी में अपर मुख्य सचिव कार्मिक आनंद बर्द्धन ने राज्य की ओबीसी सूची में शामिल ऐसे व्यक्ति जो केंद्र सरकार की ओबीसी की सूची में शामिल नहीं हैं, उन्हें केंद्रीय सेवाओं में इडब्लूएस आरक्षण का लाभ देने के लिए आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश जारी किए हैं।

इसके लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप भी बनाया गया है। सभी जिलाें व विभागाध्यक्षों को इसके अनुसार ही प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।


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